चाईबासा: कोविड-19 वायरस के प्रकोप को देखते हुए इसे आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 के तहत 'आपदा' अधिसूचित किया गया है. आपदा प्रबंधन एक्ट एवं झारखंड राज्य एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) रेगुलेशन- 2020 के तहत उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन में प्रभावी प्रतिबंध एवं रियायत आदि के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं.
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के चतुर्थ फेज में प्रतिबंधों एवं रियायतों को लागू किया गया है. गृह मंत्रालय के आदेश में राज्य एग्जीक्यूटिव कमेटी, झारखंड के अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में 31-05-2020 तक लॉकडाउन का अनुपालन किया जाएगा. उक्त आदेशों के अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिले में निर्देश जारी किए गए हैं. यह निर्देश 31-05-2020 तक जिले में प्रभावी रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जारी गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यकलापों की अनुमति दी गई है-
- 1 औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियां
- 2 निर्माण कार्य
- 3 गोदाम / मालगोदाम
- 4 हार्डवेयर दुकान / निर्माण कार्य एवं संबंधित सामग्री / सभी किताब दुकानें / स्टेशनरी दुकानें / टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स
- 5 मोबाइल, घड़ी, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध उत्पाद जैसे कंप्यूटर तथा उपभोक्ता विद्युत उत्पाद यथा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर इत्यादि के सर्विस सेंटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र) को छोड़कर पूरे राज्य में खुले रहेंगे.
- 6 निजी कार्यालय
- 7 ई-कॉमर्स (जरूरी एवं गैर जरूरी सामान)
- 8 खुदरा शराब दुकानें
कंटेनमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति रहेगी
भाड़े की टैक्सी द्वारा डिस्ट्रिक्ट एवं इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन. जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा जानकारी दी गई. जिला स्तर पर चाईबासा शहर के दो बड़े चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक भी आयोजित की गई है जिसमें निर्गत आदेश के संदर्भ में कोई भी जानकारी या सुझाव पर चर्चा की जाएगी.
पश्चिमी सिंहभूम जिले के संदर्भ में जारी निर्देश में किसी भी जोन की प्रस्तावना यथा रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन आदि नहीं है. पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा हटाया गया है, सिर्फ कंटेंटमेंट जोन के लिए कुछ नियम अलग हैं और साधारण क्षेत्र के लिए पूरे राज्य में अलग निर्देश दिए गए हैं.
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सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जिले में कोई भी कंटेंटमेंट जोन नहीं है. उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट के लिए तीन शर्तें बहुत ही अहम होंगी,
इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क पहनना अनिवार्य और लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही उपयोग में आने वाले सभी कार्यालय को भी बीच-बीच में सेनेटाइज करवाते रहें तथा आवश्यकतानुसार हाइजीन के निर्देशों का पालन करें.
उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जो बंदिशें लागू की गई हैं. वह सभी बंदिशें भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश में भी शामिल हैं. इसके तहत आगामी 31 मई तक, संध्या 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेडिकल, आवश्यक कार्यों को छोड़कर घर से निकलने पर पूर्णरूप से पाबंदी रहेगी तथा पूर्व की भांति 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
उपायुक्त ने बताया कि जिले में सभी इंडस्ट्री श्रेणी में आने वाले संस्थान अपने क्रियाकलाप प्रारंभ कर सकते हैं. सभी प्रकार के निर्माण कार्य चाहे सरकारी हों या निजी, नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र में किए जा सकते हैं.
गोदाम एवं वेयरहाउस संचालित होंगे, हार्डवेयर दुकानों को खोलने की इजाजत रहेगी, निर्माण संबंधी दुकानें, सभी किताब की दुकानें, स्टेशनरी की दुकान, टेलीकॉम रिटेल आउटलेट यथा जिओ, एयरटेल की दुकानें भी खुल सकती हैं.
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सर्विस सेंटर यथा मोबाइल, घड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर से संबंधित सेंटर खुल सकते हैं. सभी निजी संस्था के कार्यालय अपने सभी कर्मियों की उपस्थिति में खोल सकते हैं.
ई-कॉमर्स संस्था यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से जरूरी/गैर जरूरी सामानों का भी ऑर्डर किया जा सकता है. उपायुक्त द्वारा खुदरा शराब की दुकानों को खोलने के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि इन दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, परंतु उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एक अलग रेगुलेटरी विभाग है अतः उस विभाग के द्वारा प्राप्त नोटिफिकेशन के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.
उन्होंने कहा कि इसी तरह 1 जिले के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जाने तथा इस राज्य के अन्य जिलों में जाने हेतु टैक्सी की अनुमति दी गई है. व्यावसायिक टैक्सी सिस्टम का निबंधन जिले में नहीं है और यदि है तो उन्हें भी परिचालन की अनुमति होगी.