ETV Bharat / state

चाईबासा: विद्यालय को किया गया 'कैंप जेल' के रूप में चिन्हित, बिना मास्क के घूमते लोगों को मिलेगी सजा

चाईबासा जिले में एसपीजी बालिका विद्यालय एवं चक्रधरपुर मधुसूदन हाई स्कूल 'कैंप जेल' के रूप में चिन्हित किया गया है. कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए देखा गया तो उसे प्रशासन की तरफ से बनाए गए कैंप जेल में भेजा जाएगा. बता दें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है.

 chaibasa news
कैंप जेल
author img

By

Published : Jul 11, 2020, 3:22 PM IST

चाईबासा: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के निर्गत निर्देश के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है. इसके तहत आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता है. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन की तरफ से कैंप जेल में बंद किया जाएगा.


मास्क लागाना होगा अनिवार्य
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि लोगों को जब घर से बाहर आना हो तो उस समय उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कोई भी साफ कपड़ा या गमछा उपयोग कर सकते हैं.

कोरोना संक्रमण का खतरा
उपायुक्त अरवा राजकमल ने जानकारी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को मास्क के रूप में इस्तेमाल न करते हुए गले में टांग लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है. उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि अगर वह व्यक्ति पूर्व से ही कोरोना संक्रमित है तो उस व्यक्ति के कारण कई व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है.


इसे भी पढ़ें-पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित


मधुसूदन हाई स्कूल को बनाया गया कैंप जेल
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि उक्त बातों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए और यह नया प्रयोग कुछ अन्य जिलों में भी लिया गया है. इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र चक्रधरपुर में मधुसूदन हाई स्कूल तथा नगर परिषद क्षेत्र चाईबासा में एसपीजी गर्ल्स स्कूल को कैंप जेल के रूप में चिन्हित किया गया है.

रविवार से पुलिस टीम, मजिस्ट्रेट टीम एवं प्रशासन के अन्य कई सारे गुप्त टीम को भेजते हुए बाजार, खास रोड, कार्यालय या ऐसे किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन के कैंप जेल में बंद किया जाएगा, इसीलिए मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कोरोना संक्रमण के बढ़ने वाली इस परिस्थिति में आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है. सिर्फ आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए ही इस तरह का नया प्रयोग प्रशासन की तरफ से लिया गया है, तो कृपया आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं.
-अरवा राजकमल, उपायुक्त

चाईबासा: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के निर्गत निर्देश के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है. इसके तहत आवश्यक कार्य को छोड़कर कोई बाहर नहीं निकल सकता है. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन की तरफ से कैंप जेल में बंद किया जाएगा.


मास्क लागाना होगा अनिवार्य
पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि लोगों को जब घर से बाहर आना हो तो उस समय उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध नहीं है, तो वह अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कोई भी साफ कपड़ा या गमछा उपयोग कर सकते हैं.

कोरोना संक्रमण का खतरा
उपायुक्त अरवा राजकमल ने जानकारी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं या मास्क को मास्क के रूप में इस्तेमाल न करते हुए गले में टांग लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति से कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है. उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है कि अगर वह व्यक्ति पूर्व से ही कोरोना संक्रमित है तो उस व्यक्ति के कारण कई व्यक्ति का जीवन खतरे में आ सकता है.


इसे भी पढ़ें-पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित


मधुसूदन हाई स्कूल को बनाया गया कैंप जेल
उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि उक्त बातों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए और यह नया प्रयोग कुछ अन्य जिलों में भी लिया गया है. इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र चक्रधरपुर में मधुसूदन हाई स्कूल तथा नगर परिषद क्षेत्र चाईबासा में एसपीजी गर्ल्स स्कूल को कैंप जेल के रूप में चिन्हित किया गया है.

रविवार से पुलिस टीम, मजिस्ट्रेट टीम एवं प्रशासन के अन्य कई सारे गुप्त टीम को भेजते हुए बाजार, खास रोड, कार्यालय या ऐसे किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे व्यक्ति को पकड़ते हुए प्रशासन के कैंप जेल में बंद किया जाएगा, इसीलिए मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कोरोना संक्रमण के बढ़ने वाली इस परिस्थिति में आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है. सिर्फ आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए ही इस तरह का नया प्रयोग प्रशासन की तरफ से लिया गया है, तो कृपया आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं.
-अरवा राजकमल, उपायुक्त

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.