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Crime News Simdega: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले इमाम को उम्रकैद, मदरसे में हुई थी घटना - झारखंड न्यूज

सिमडेगा कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में इमाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. 12 दिसंबर 2022 को कोलेबिरा थाना क्षेत्र में मदरसा में दुष्कर्म की घटना को आरोपी इमाम अमीनुद्दीन अंसारी के द्वारा अंजाम दिया गया था.

Simdega court sentenced life imprisonment to imam on minor girl rape
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 26, 2023, 7:56 AM IST

सिमडेगा: मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाली 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सजा हुई है. सिमडेगा एडीजे की अदालत ने आरोपी इमाम अमीनुद्दीन अंसारी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. विदित हो कि 12 दिसंबर 2022 को यह मामला प्रकाश में आया था. जिसे ईटीवी भारत में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था.

इसे भी पढ़ें- मदरसे में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी इमाम गिरफ्तार

इसके बाद कोलेबिरा थाना कांड संख्या 73/2022 पोस्को एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और डराने धमकाने के मामले में सुनवाई करते एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है. इमाम अमीनुद्दीन अंसारी पांकी निवासी को दोषी करार देते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास और 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगों की गवाही कराई और मामले से संबंधित कई दस्तावेज पेश किये.

मदरसा में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी कुकृत्य घटना को अंजाम दिए जाने के बाद सभी लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी. वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना के बाद फरार हुए इमाम को लोहरदगा के कुड़ू से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था.

क्या है मामलाः बता दें कि 12 दिसंबर 2022 को इमाम अमीनुद्दीन अंसारी ने मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद 8 वर्षीय बच्ची को रोककर बाकी सभी को उनके घर भेज दिया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वहीं किसी को बताने पर उसे तथा उसके परिवार को जिन्न से पकड़वाने की चेतावनी दी गयी थी. लेकिन घर पहुंची बच्ची को रोते देख उसकी मां ने जब सारी बातें पूछी तो इमाम के कुकृत्य सबके सामने आ गया. इसके बाद परिजनों ने कोलेबिरा थाना में मामला दर्ज कराया था.

सिमडेगा: मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाली 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सजा हुई है. सिमडेगा एडीजे की अदालत ने आरोपी इमाम अमीनुद्दीन अंसारी को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. विदित हो कि 12 दिसंबर 2022 को यह मामला प्रकाश में आया था. जिसे ईटीवी भारत में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था.

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इसके बाद कोलेबिरा थाना कांड संख्या 73/2022 पोस्को एक्ट के तहत बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और डराने धमकाने के मामले में सुनवाई करते एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है. इमाम अमीनुद्दीन अंसारी पांकी निवासी को दोषी करार देते हुए मृत्यु तक आजीवन कारावास और 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित श्रीवास्तव ने 16 लोगों की गवाही कराई और मामले से संबंधित कई दस्तावेज पेश किये.

मदरसा में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी कुकृत्य घटना को अंजाम दिए जाने के बाद सभी लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी. वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना के बाद फरार हुए इमाम को लोहरदगा के कुड़ू से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था.

क्या है मामलाः बता दें कि 12 दिसंबर 2022 को इमाम अमीनुद्दीन अंसारी ने मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने आने वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद 8 वर्षीय बच्ची को रोककर बाकी सभी को उनके घर भेज दिया था. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वहीं किसी को बताने पर उसे तथा उसके परिवार को जिन्न से पकड़वाने की चेतावनी दी गयी थी. लेकिन घर पहुंची बच्ची को रोते देख उसकी मां ने जब सारी बातें पूछी तो इमाम के कुकृत्य सबके सामने आ गया. इसके बाद परिजनों ने कोलेबिरा थाना में मामला दर्ज कराया था.

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