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सरायकेलाः आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय बना नो टोबैको जोन, तंबाकू बेचने वाले वेंडरों को लेना होगा लाइसेंस

सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. वहीं निगम क्षेत्र में तंबाकू बेचने वाले दुकानदार और वेंडरों को निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा. जागरूकता लाने के लिए सबसे पहले निगम कार्यालय को नो टोबैको जोन घोषित किया गया है.

municipal corporation office became no tobacco zone in seraikela
तंबाकू बेचने वाले वेंडरों को लेना होगा लाइसेंस
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Published : Dec 17, 2020, 10:52 AM IST

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगातार जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटप्पा 2003 के मुख्य प्रावधानों के तहत अब निगम क्षेत्र में तंबाकू बेचने वाले दुकानदार और वेंडरों को निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इसके अलावा लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व वेंडरों और दुकानदारों को नियम अनुपालन संबंधित जानकारियां भी प्रदान की जाएगी.

नोडल पदाधिकारी सह टास्क फोर्स का गठन
नगर निगम क्षेत्र में सामाजिक संस्था सीट्स की ओर से लगातार कार्यशाला आयोजित कर जागरूकता फैलाया जा रहा है. इसके तहत कोटप्पा 2003 मुख्य प्रावधानों को बिंदुवार कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है. इसके साथ ही तंबाकू प्रयोग से होने वाले घातक बीमारियों की जानकारी प्रदान की जा रही है. नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल पदाधिकारी सह टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो तंबाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन करने के साथ कार्रवाई करेंगी.

इसे भी पढ़ें- रांची में सीवरेज-ड्रेनेज की वजह से बने मैनहोल्स, आम लोगों के लिए बनी समस्या

निगम कार्यालय नो टोबैको जोन घोषित
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने सर्वप्रथम निगम कार्यालय को नो टोबैको जोन घोषित किया है. अब निगम कार्यालय में आने वाले आगंतुक समेत कार्यालय कर्मचारी किसी भी हाल में तंबाकू का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. जबकि तंबाकू प्रयोग करने और पकड़े जाने पर उनसे तत्काल 200 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा.

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगातार जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटप्पा 2003 के मुख्य प्रावधानों के तहत अब निगम क्षेत्र में तंबाकू बेचने वाले दुकानदार और वेंडरों को निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा. इसके अलावा लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व वेंडरों और दुकानदारों को नियम अनुपालन संबंधित जानकारियां भी प्रदान की जाएगी.

नोडल पदाधिकारी सह टास्क फोर्स का गठन
नगर निगम क्षेत्र में सामाजिक संस्था सीट्स की ओर से लगातार कार्यशाला आयोजित कर जागरूकता फैलाया जा रहा है. इसके तहत कोटप्पा 2003 मुख्य प्रावधानों को बिंदुवार कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है. इसके साथ ही तंबाकू प्रयोग से होने वाले घातक बीमारियों की जानकारी प्रदान की जा रही है. नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल पदाधिकारी सह टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, जो तंबाकू नियंत्रण कानून का अनुपालन करने के साथ कार्रवाई करेंगी.

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निगम कार्यालय नो टोबैको जोन घोषित
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद ने सर्वप्रथम निगम कार्यालय को नो टोबैको जोन घोषित किया है. अब निगम कार्यालय में आने वाले आगंतुक समेत कार्यालय कर्मचारी किसी भी हाल में तंबाकू का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. जबकि तंबाकू प्रयोग करने और पकड़े जाने पर उनसे तत्काल 200 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा.

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