सरायकेला: जिले के निगम क्षेत्र में सालों पहले बने सभी निजी और सरकारी भवन जो 900 वर्ग फीट या उससे अधिक में बने हैं, उन्हें अब नक्शा पारित करना अनिवार्य होगा. इस प्रक्रिया को अगले एक महीने के अंदर शुरू किया जाएगा. जिसमें विधिवत नक्शा पारित किए जाने संबंधित आदेश दिए गए हैं.
नियमों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना
बिना नक्शा पारित बने भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे पहले नगर आयुक्त ने नक्शा पारित संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बीते दिनों दिल्ली में आयोजित हुए कार्यशाला में भाग लेकर लौटने के बाद बताया था. जिसमे पुराने भवन को नए सिरे से एक सीमा तक नियमित किया जाएगा जबकि अनदेखी और अनियमित कर बनाए गए भवनों पर दोबारा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान तय किया जाएगा.
भवनों में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग हैं अनिवार्य
अब नए नियम के अनुसार 900 वर्ग फीट से अधिक भूखंड पर बने सभी निजी और सरकारी भवनों को रेन-वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर होल्डिंग टैक्स का ढाई गुना जुर्माना निगम वसूलने की तैयारी में है .