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नगर निगम का फरमान, भवनों में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, अनदेखी पर लगेगा जुर्माना - More than 80 percent houses in the municipal area without a map

सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 80 प्रतिशत से भी अधिक आवास और अन्य भवन सालों पहले बिना नक्शा पारित के ही बने हैं, नगर निगम में नए पदस्थापित नगर आयुक्त शशिधर मंडल ने प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते सभी पहले बने भवन और मकानों के फिर से नक्शा पारित किए जाने संबंधित नए आदेश दिए हैं.

सरायकेला नगर निगम
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Published : Aug 28, 2019, 12:17 PM IST

सरायकेला: जिले के निगम क्षेत्र में सालों पहले बने सभी निजी और सरकारी भवन जो 900 वर्ग फीट या उससे अधिक में बने हैं, उन्हें अब नक्शा पारित करना अनिवार्य होगा. इस प्रक्रिया को अगले एक महीने के अंदर शुरू किया जाएगा. जिसमें विधिवत नक्शा पारित किए जाने संबंधित आदेश दिए गए हैं.

देखें पूरी खबर


नियमों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना
बिना नक्शा पारित बने भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे पहले नगर आयुक्त ने नक्शा पारित संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बीते दिनों दिल्ली में आयोजित हुए कार्यशाला में भाग लेकर लौटने के बाद बताया था. जिसमे पुराने भवन को नए सिरे से एक सीमा तक नियमित किया जाएगा जबकि अनदेखी और अनियमित कर बनाए गए भवनों पर दोबारा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान तय किया जाएगा.


भवनों में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग हैं अनिवार्य
अब नए नियम के अनुसार 900 वर्ग फीट से अधिक भूखंड पर बने सभी निजी और सरकारी भवनों को रेन-वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर होल्डिंग टैक्स का ढाई गुना जुर्माना निगम वसूलने की तैयारी में है .

सरायकेला: जिले के निगम क्षेत्र में सालों पहले बने सभी निजी और सरकारी भवन जो 900 वर्ग फीट या उससे अधिक में बने हैं, उन्हें अब नक्शा पारित करना अनिवार्य होगा. इस प्रक्रिया को अगले एक महीने के अंदर शुरू किया जाएगा. जिसमें विधिवत नक्शा पारित किए जाने संबंधित आदेश दिए गए हैं.

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नियमों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना
बिना नक्शा पारित बने भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे पहले नगर आयुक्त ने नक्शा पारित संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बीते दिनों दिल्ली में आयोजित हुए कार्यशाला में भाग लेकर लौटने के बाद बताया था. जिसमे पुराने भवन को नए सिरे से एक सीमा तक नियमित किया जाएगा जबकि अनदेखी और अनियमित कर बनाए गए भवनों पर दोबारा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान तय किया जाएगा.


भवनों में रेन-वाटर हार्वेस्टिंग हैं अनिवार्य
अब नए नियम के अनुसार 900 वर्ग फीट से अधिक भूखंड पर बने सभी निजी और सरकारी भवनों को रेन-वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर होल्डिंग टैक्स का ढाई गुना जुर्माना निगम वसूलने की तैयारी में है .

Intro:सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 80% से भी अधिक आवास और अन्य भवन वर्षों पूर्व बिना नक्शा पारित के ही बने हैं , इधर नगर निगम में नए पदस्थापित नगर आयुक्त शशिधर मंडल ने प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते सभी वर्षों पूर्व बने भवन और मकानों के फिर से नक्शा पारित किए जाने संबंधित नए आदेश दिए हैं.

Body:निगम क्षेत्र में वर्षों पूर्व बने सभी निजी और सरकारी भवन जो 900 वर्ग फीट या उससे अधिक में बने हैं उन्हें अब नक्शा पारित करना अनिवार्य होगा , इस प्रक्रिया को अगले एक माह के अंदर शुरू किया जाएगा . जिसमें विधिवत नक्शा पारित किए जाने संबंधित आदेश दिए गए हैं .

सीमा तक होगा नक्शा पारित

बिना नक्शा पारित बने भवनों को नियमित करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई है , इससे पूर्व नगर आयुक्त ने नक्शा पारित संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बीते दिनों दिल्ली में आयोजित हुए कार्यशाला में भाग लेकर लौटने के बाद बताया, जिसमे पुराने भवन को नए सिरे से एक सीमा तक नियमित किया जाएगा जबकि पूर्व में अनदेखी और अनियमित कर बनाए गए भवनों पर दोबारा जुर्माना लगाने का भी प्रावधान तय किया जाएगा.Conclusion:भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है अनिवार्य

अब नए नियमावली के अनुसार 900 वर्ग फीट से अधिक भूखंड पर बने सभी निजी और सरकारी भवनों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करना है जबकि ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर होल्डिंग टैक्स का ढाई गुना जुर्माना निगम वसूलने की तैयारी में है .



बाइट - शशिधर मंडल , नगर आयुक्त .
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