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चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन, दी गई कई कानूनी जानकारी

झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से सरायकेला के कुचाई प्रखंड परिसर में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. इस दौरान प्राधिकार सचिव कुलदीप मान ने कहा कि साधन के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाये, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है.

चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन
Mobile court-cum-legal awareness campaign organized in seraikela
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Published : Sep 29, 2020, 10:26 PM IST

सरायकेला: झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला के तत्वावधान में कुचाई प्रखंड परिसर में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकार सचिव कुलदीप मान उपस्थित थे.

प्राधिकार सचिव कुलदीप मान ने कहा कि साधन के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाये, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से साक्षर और जागरूक करना प्राधिकार का दायित्व है. हर व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सहायता देने के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्प है.

ये भी पढ़ें-रांची पहुंचे राज्यसभा सांसद समीर उरांव, कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ किया स्वागत

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून

कुलदीप मान ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं और महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह सहित अन्य महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करना कानून की नजर में जुर्म है और इसके लिए कठोर दंड के प्रावधान है. कुचाई प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार ने कहा कि आज खुद न्यायालय हम लोगों के प्रखंड में आकर लोगों को कानूनी रूप से जागरूक कर रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पीएलवी से संपर्क कर सकते है. इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी दी गई.

सरायकेला: झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला के तत्वावधान में कुचाई प्रखंड परिसर में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्राधिकार सचिव कुलदीप मान उपस्थित थे.

प्राधिकार सचिव कुलदीप मान ने कहा कि साधन के अभाव में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह जाये, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से साक्षर और जागरूक करना प्राधिकार का दायित्व है. हर व्यक्ति को नि:शुल्क विधिक सहायता देने के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्प है.

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महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून

कुलदीप मान ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कई कानून बनाए गए हैं और महिलाएं जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है. इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह सहित अन्य महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों को विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करना कानून की नजर में जुर्म है और इसके लिए कठोर दंड के प्रावधान है. कुचाई प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार ने कहा कि आज खुद न्यायालय हम लोगों के प्रखंड में आकर लोगों को कानूनी रूप से जागरूक कर रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पीएलवी से संपर्क कर सकते है. इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी दी गई.

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