सरायकेलाः जिला में हाजत में नाबालिग की मौत के बाद मुआवजे की मांग पर अड़े परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है. सरायकेला थाना के बाल मित्र हाजत में मृत नाबालिग मोहन मुर्मू मौत को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (Seraikela District Bar Association) के आवेदन पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (District Legal Services Authority) ने संज्ञान लिया. जिसमें झारखंड सरकार के विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिजन के आवेदन पर उन्हें बतौर मुआवजा 2 लाख रुपया उपलब्ध कराने पर अंतरिम सहमति बनी है.
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सरायकेला में पुलिस कस्टडी में मौत (minor death in police custody in Seraikela) को लेकर सरायकेला जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा मृत नाबालिग के परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराए जाने के आवेदन पर सोमवार को जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश को निर्देशित किया गया. जिसमें कहा गया कि परिजनों से समन्वय स्थापित करें ताकि पीड़ित परिवार तक अंतरिम वित्तीय सहायता पहुंचायी जाए (DLSA compensation in minor death in police custody). इसके अलावा पीड़ित परिवार से भी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है.
इस मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल, एसडीपीओ हरविंदर सिंह, डालसा सचिव क्रांति कुमार मौजूद रहे. जिला पुलिस द्वारा परिजनों को इससे पूर्व 2 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है. इधर सोमवार को भी नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि संभवत मंगलवार को नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया जाएगा.
परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकातः सोमवार को जमशेदपुर गोपाल मैदान में सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाबालिग के परिजनों ने मुलाकात की. उन्होंने पूरे मामले से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई संबंधित आश्वासन दिए गए हैं.