सरायकेला: जिले के चौका थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा के साथ 2016 में दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के आरोपी को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो धनंजय कुमार की अदालत ने धारा 376(2) और 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
और पढ़ें- अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु पर रखकर बजट होगा पेश, मेनिफेस्टो की दिखेगी झलक: कांग्रेस
आरोपी को अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.वहीं जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास देने की सजा दी है.
वर्ष 2016 में हुई थी घटना
यह मामला वर्ष 2016 में जुलाई महीने की है. 12 वर्षीय कस्तुरबा की छात्रा को उसके मामा ने स्कूल पहुंचाने के क्रम में दुष्कर्म किया था. साथ ही उसे किसी को नहीं कहने की धमकी दी थी.