साहिबगंज: ईडी के गवाह और साहिबगंज के चर्चित पत्थर व्यवसायी मुंगेरी यादव के खिलाफ सीसीए लगेगा. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
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बता दें कि आठ अगस्त को ही मुंगेरी यादव के खिलाफ सीसीए लगाने का प्रस्ताव उपायुक्त रामनिवास यादव ने गृह विभाग को भेजा था, 12 अगस्त को विभाग ने उसका अनुमोदन कर दिया. अब आर्म्स एक्ट में जेल में बंद मुंगेरी यादव को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना होगा. अब इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से छह माह के अंदर अनुमोदन कराना होगा.
आर्म्स एक्ट के मामले में हुई है गिरफ्तारीः गौरतलब है कि मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई को हुई थी. साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट के पास से की थी. इसके अलावा 11 मार्च 2022 को रंजीत चौधरी नाम के व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. इसमें कहा गया था कि 10 मार्च को समदाघाट से मनिहारी के लिए खुले मालवाहक फेरी सेवा पर रामपुर के पास गोलीबारी की गई. चौधरी ने इसमें मुंगेरी यादव समेत 18 नामजद व 20-25 अज्ञात को आरोपित बनाया था.
बच्चू यादव पर भी कसेगा शिकंजाः उधर, कुछ लोगों ने उपायुक्त को ईडी की गिरफ्त में आए बच्चू यादव के आपराधिक इतिहास की सूचना भी उपलब्ध कराई है, उस पर भी सीसीए लगाने का अनुरोध किया है. उपायुक्त ने इस शिकायत को जांच के लिए एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के पास भेज दिया है.