रांचीः राजधानी के कचहरी रोड स्थित जीरो माइल रेस्टोरेंट (Zero Mile restaurant) पर रांची नगर निगम द्वारा लगाए गए ताला को खोलने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. रेस्टोरेंट के मालिक ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रिट याचिका दाखिल कर रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) द्वारा किए गए सील को हटाने का आग्रह किया गया था. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए आग्रह को ठुकरा दिया.
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम के समकक्ष अदालत इसपर सुनवाई कर रही है. ऐसे में यह आग्रह उन्हीं से किया जाए, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आगामी 18 अगस्त को रांची नगर निगम इस मामले पर सुनवाई करे. जीरो माइल रेस्टोरेंट(Zero Mile restaurant) ग्राउंड प्लस टू मंजिल का बना है. इस रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया है. नगर निगम ने 2019 में रेस्टोरेंट के मालिक रवि रंजन को नोटिस जारी किया था. इसके बाद नगर निगम में इसका केस चल रहा था. तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बिल्डिंग के मालिक से नक्शा जमा करने को कहा, लेकिन वह नक्शा जमा नहीं कर पाए, नक्शा क्यों नहीं पास कराया इसका भी जवाब उनके पास नहीं था. इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग को सील करने का आदेश जारी किया था.
जीरो माइल रेस्टोरेंट (Zero Mile restaurant) के मालिक रवि रंजन के द्वारा यह दावा किया गया था कि उक्त जमीन के लिए नक्शा वर्ष 1965 में ही पास करा लिया गया था. हालांकि इस पर कई संदेह भी है क्योंकि 1965 के दशक में इतनी आबादी नहीं थी, जिसमें दो मंजिला मकान के नक्शा को स्वीकृति दे सकें. इसको लेकर निगम के समकक्ष अदालत ने नक्शा जांच की भी बात कही थी, जिसकी जांच जारी है.