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किसानों के खाते में भेजी जाएगी सूक्ष्म सिंचाई योजना की राशि, राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान भी देगी

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Published : Jul 20, 2020, 2:39 PM IST

झारखंड प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब पात्र किसानों को उपकरण खरीद पर 35 फीसदी अतिरिक्त अनुदान (सब्सिडी) मुहैया कराएगी. इससे अब सीमांत किसानों को 10 फीसदी और बाकी किसानों को 20 फीसदी रकम ही खर्च करनी होगी. इसी के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजने का भी निर्णय लिया गया.

micro irrigation scheme in jharkhand
झारखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

रांचीः प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है. इसके लिए राज्य सरकार अब उपकरण की खरीद पर 35 % अतिरिक्त अनुदान देगी. इससे किसानों को नियमानुसार क्रमशः दस और बीस फीसदी खर्च ही उठाना होगा. वहीं योजना में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी.

इसको लेकर हाल ही में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बैठक हुई. इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 42500 किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा. योजना के अंतर्गत पात्र लघु और सीमांत किसानों को मिनी स्प्रिंकलर 90 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी किसानों को 10 फीसदी खर्च वहन करना होगा. वहीं अन्य किसानों को योजना के तहत उपकरण खरीद पर 20 % खर्च वहन करना होगा. मुख्य सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना पर 219.14 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी.

ये भी पढ़ें-लॉकडाउन ने M.A. पास किसान के इजराइल जाने की मंशा पर फेरा पानी, टपक खेती से कर रहा युवा पीढ़ी को जागरूक

अभी सब्सिडी पर उपकरण बेचने के लिए कंपनियों को मिलते थे पैसे

इससे पहले सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी (अनुदान) पर सिंचाई उपकरण मुहैया कराने के लिए रजिस्टर्ड कंपनियों को अनुदान राशि मुहैया कराई जाती थी. ज्यादातर मामले में कंपनियां लाभार्थियों का चयन बिचौलियों के माध्यम से करती थीं. इसमें गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार को कई शिकायतें मिलीं थीं.

अनुदान में 33 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार का

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाली इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को भारत सरकार की ओर से 33 फीसदी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि अन्य किसानों को 27 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. वहीं इसमें राज्य सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 22 फीसदी और अन्य किसानों के लिए 18 फीसदी योगदान देना था. अब राज्य सरकार ने इस राज्यांश के अलावा किसानों को 35% अतिरिक्त टॉपअप सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इससे योजना के तहत अब सीमांत किसानों को 10 फीसदी और अन्य किसानों को 20 फीसदी अंशदान देना होगा. केंद्र सरकार ने इस मद में राज्य सरकार को अपना हिस्सा दे दिया है.

ये भी पढ़ें-किसान के बेटे को अमेरिका में मिलेगी मुफ्त शिक्षा, कार्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला

ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए किसान को जमीन की नकल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सरकार के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा.

रांचीः प्रदेश में ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है. इसके लिए राज्य सरकार अब उपकरण की खरीद पर 35 % अतिरिक्त अनुदान देगी. इससे किसानों को नियमानुसार क्रमशः दस और बीस फीसदी खर्च ही उठाना होगा. वहीं योजना में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी.

इसको लेकर हाल ही में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बैठक हुई. इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 42500 किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा. योजना के अंतर्गत पात्र लघु और सीमांत किसानों को मिनी स्प्रिंकलर 90 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी किसानों को 10 फीसदी खर्च वहन करना होगा. वहीं अन्य किसानों को योजना के तहत उपकरण खरीद पर 20 % खर्च वहन करना होगा. मुख्य सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना पर 219.14 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी.

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अभी सब्सिडी पर उपकरण बेचने के लिए कंपनियों को मिलते थे पैसे

इससे पहले सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी (अनुदान) पर सिंचाई उपकरण मुहैया कराने के लिए रजिस्टर्ड कंपनियों को अनुदान राशि मुहैया कराई जाती थी. ज्यादातर मामले में कंपनियां लाभार्थियों का चयन बिचौलियों के माध्यम से करती थीं. इसमें गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार को कई शिकायतें मिलीं थीं.

अनुदान में 33 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार का

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाली इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को भारत सरकार की ओर से 33 फीसदी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि अन्य किसानों को 27 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है. वहीं इसमें राज्य सरकार की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 22 फीसदी और अन्य किसानों के लिए 18 फीसदी योगदान देना था. अब राज्य सरकार ने इस राज्यांश के अलावा किसानों को 35% अतिरिक्त टॉपअप सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इससे योजना के तहत अब सीमांत किसानों को 10 फीसदी और अन्य किसानों को 20 फीसदी अंशदान देना होगा. केंद्र सरकार ने इस मद में राज्य सरकार को अपना हिस्सा दे दिया है.

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ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए किसान को जमीन की नकल, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ सरकार के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा.

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