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टेरर फंडिंग मामलाः आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार - Ranchi news in Hindi

टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सोनू अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विनीत अग्रवाल ने लिए झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए कर रही है.

Terror funding case
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Published : Mar 21, 2022, 2:05 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सोनू अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विनीत अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. दोनों पर चर्चित चतरा के मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को लाभ पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज है. इसलिए दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है.

इसे भी पढ़ें: 10 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड भीखन गंझू के पास से 12.32 लाख बरामद, एक साथी भी धराया

इससे पहले सोनू अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया और उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

दरअसल, मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग और खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत (Ranchi NIA special court) की ओर से लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी सोनू अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी विनीत अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है. दोनों पर चर्चित चतरा के मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को लाभ पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज है. इसलिए दोनों ने झारखंड हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है.

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इससे पहले सोनू अग्रवाल ने रांची एनआईए की विशेष कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया और उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

दरअसल, मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग और खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई आरोप सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर लगे हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए कर रही है. वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत (Ranchi NIA special court) की ओर से लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी मामले के आरोपी दिनेश केडिया को देश की शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है.

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