रांचीः राजधानी के कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से संक्रमण रोकने और सुरक्षा के लिए अब आसमान से निगहबानी के लिए ड्रोन फ्लाई-बाई सिस्टम लागू किया गया है. इस सिस्टम के लिए पूरे हिंदपीढ़ी का नक्शा तैयार कर सात ड्रोन कैमरे दिए गए हैं। जो अलग-अलग सात जोन में निगरानी करेंगे.
इसके लिए ड्रोन ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की गई है. हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन तोड़ने वालों की तस्वीरें और ड्रोन कैप्चर करेगी. इस तस्वीर को पुलिस बतौर साक्ष्य उपयोग करेगी. सभी जोन में तैनात ड्रोन ऑपरेटरों के साथ रेडियो ऑपरेटर और वायरलेस सेट युक्त पुलिस पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं जो किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन के दौरान संबंधित जोन व सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी को सूचित करेंगे ताकि लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित या विधि व्यवस्था से संबंधित कार्रवाई की जा सके. सुरक्षा के लिए बने सात जोन को तीन सेक्टरों के अधीन रखा गया है. तीनों सेक्टर के प्रभारी डीएसपी स्तर के अधिकारी बनाए गए हैं. इससे संबंधित आदेश एसएसपी अनीश गुप्ता ने जारी कर दिया है.
ड्रोन कैमरों का निगरानी के लिए बंटे इलाके
- ड्रोन कैमरा-1 कुर्बाना चौक, गुरुनानक स्कूल व नालारोड के इलाके पर निगरानी करेगी
- ड्रोन कैमरा-2 मालीटोली चौक, थर्ड स्ट्रीट व सेकेंड स्ट्रीट पर निगरानी करेगी
- ड्रोन कैमरा-3 हरमू नदी के सीमाना वाली इलाके, बच्चा कब्रिस्तान मोहल्ला व आसपास निगरानी करेगी
- ड्रोन कैमरा-4 बंशी चौक, ग्वालाटोली, मंटू चौक व अासपास निगरानी करेगी
- ड्रोन कमरा-5 नेजाम नगर, छोटा तालाब वाले माहल्ले में निगहबानी करेगी
- ड्रोन कैमरा-6 मोती मस्जिद मोहल्ला व हरमू नदी से सटी मोहल्लों पर निगरानी करेगी
- ड्रोन कैमरा-7 पुरानी रांची से सटे मोहल्लों में निगहबानी करेगी
ये दिए गए हैं निर्देश :
-सभी सात के जोन ड्रोन ऑपरेटरों को जबाबदेही दी गई है ड्रोन फ्लाई के दौरान लो फ्लाईट का प्रयास करेगे ताकि लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों का साक्ष्य सही तरीके से दिखे. ताकि उल्लंघनकारियों के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम के तरह साक्ष्य के रुप में इस्तेमाल किया जा सके.
-ड्रोन ऑपरेटर और जिम्मेदार पदाधिकारी अपने जोन में अधिक से अधिक कवर करने के लिए पेट्रोल कार से भ्रमणशील रहेंगे वही ड्रोन फ्लाइ बाई के लिए जरुरत के हिसाब से पैदल भ्रमणशील रहेंगे.
-ड्रोन ऑपरेटर और पुलिस पदाधिकारी या रेडियों ऑपरेटर भ्रमण के दौरान मास्क और ग्लब्स पहनेंगे
-ड्रोन फ्लाई-बाई के दौरान कोरोना संक्रमण की खतरा को देखते हुए कनटेंमेंट जोन में ड्रोन सर्विलांस टीम किसी ठोस वस्तु को नहीं छुएंगे. मोहल्ले में प्रतिनियुक्त वालेंटियर्स से भी सामाजिक दूरी बना कर रखेंगे. साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले लोगों से भी तीन मीटर की दूरी पर रहेंगे.
-ड्रोन फ्लाई के दौरान यदि कोई लॉकडाउन उल्लंघन करते नजर आता है तो इसकी सूचना प्रतिनियुक्त रेडियो ऑपरेटर निर्धारित चैनल से ट्रेट्रा कंट्रोल को देगे ट्रेट्रा कंट्रोल रेडियों लॉग में इंट्री करेगा.
-ड्रोन फ्लाइ के दौरान यदि भीड़ जमा होती है तो निकट के सर्विलांस जोन के ऑपरेटर को बुलाकर दूसरे छोर पर साक्ष्य जमा करने के लिए काम करेंगे.
-ड्रोन ऑपरेटर, पुलिस पदाधिकारी मोहल्ले के वाेलेंटियर्स से तालमेल बनाकर साक्ष्य जुटाएंगे.
-साक्ष्य जमा करने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिया गया है.
स्थानीय पार्षद से सत्यापित कराने का निर्देश
-प्रत्येक दिन ड्रोन ऑपरेटर व पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े फोटो थाना प्रभारी को देंगे.
-लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों की फोटो और उल्लंघन करने वाले का स्थान सत्यापित करने के लिए नोटिस देकर स्थानीय पार्षद को सूचित करेंगे.
-सत्यापन और पार्षद को नोटिस तामिला के बाद लाॅकडाउन उल्लंघन से संबंधित आइपीसी की धारा 188, 269, 270, आपदा प्रबंधन अधिनियम व आइपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज करेंगे.