रांचीः पैसा देकर जनहित याचिका से नाम वापस करवाने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दी है(Supreme Court granted bail to Amit Agarwal). अमित अग्रवाल की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज कर दी गई थी, उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया. उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है.
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बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में अमित अग्रवाल के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा था कि मेरे क्लाइंट को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने राजीव कुमार की शिकायत की. उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ शिकायत की उन्हें जमानत दे दी गई है और इन्हें जमानत नहीं दी जा रही है यह उचित नहीं है इसलिए इन्हें जमानत दी जाए.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुका था. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कैश कांड के षड्यंत्र की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के इस आदेश को अमित अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी. अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ वो शिकायतकर्ता थे. उनकी शिकायत व कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था. लेकिन ईडी ने उन्हें आरोपी बना दिया.