रांची: हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tricolor campaign) को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम क्षेत्र में सभी घर में तिरंगा फहराया जाए इसके लिए नगर निगम की ओर से प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो हजार तिरंगा का वितरण किया जाएगा. इसको लेकर नगर निगम की तरफ से सभी वार्ड पार्षदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी वार्ड के पार्षद और सुपरवाइजर नगर निगम से कोआर्डिनेशन बनाकर तिरंगा प्राप्त कर लें और उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मुफ्त में तिरंगा मुहैया कराएं.
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बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में इस साल स्वतंत्रता दिवस को भव्यता के साथ मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान (har ghartiranga abhiyan) चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के तकरीबन सभी 25 करोड़ परिवारों के घरों में तिरंगा लहराए. इसके लिए विभिन्न संस्थाएं लोगों को जागरूक कर रहीं हैं और तमाम संस्थाएं निशुल्क झंडे का वितरण भी कर रहीं हैं.
झंडा संहिता में बदलावः लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए झंडा संहिता में बदलाव भी किया गया है. इसके तहत अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा. लेकिन इसके बाद भी कई सावधानी रखनी पड़ेगी, ताकि भूल से भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो. क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध माना जाता है.
निगम के महापौर और उपमहापौर ने शुक्रवार को बैठक कर सभी वार्ड के पार्षदों से कहा कि हर घर में तिरंगा फहराने के लिए वार्ड पार्षद अपनी ओर से पहल करें. वहीं जिस क्षेत्र में वार्ड पार्षद या सुपरवाइजर के माध्यम से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग सीधे महापौर या उपमहापौर के माध्यम से तिरंगा प्राप्त कर सकते हैं.
निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज का वितरणः महापौर ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में दो-दो हजार तिरंगा निगम की तरफ से मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान को राजधानी रांची के नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से सफल बनाया जा सके.
तिरंगा लहराने एवं फहराने का जानिए नियम
- राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है
- खराब राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाएगा
- राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ऐसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे
- सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा.
- राष्ट्रीय ध्वज को स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाएगा.
- राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचो-बीच या कार के दाईं तरफ लगाया जाए.
- किसी दूसरी ध्वजा-पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान या उससे ऊपर नहीं लगाया जाएगा. न ही बराबर रखा जाएगा.
- राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा छपा नहीं होना चाहिए.