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पारा शिक्षकों के लिए राहत की खबर, राज्य सरकार ने तैयार की नियमावली की रूपरेखा - राज्य सरकार ने तैयार किया नियमावली ड्राफ्ट

राज्य सरकार ने पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.

पारा शिक्षक
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Published : Oct 25, 2019, 9:04 PM IST

रांचीः समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य भर के लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों को राहत मिली है. दरअसल, पारा शिक्षकों के नियोजन और सेवा शर्त की नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.

देखें पूरी खबर

हालांकि, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट अभी भी प्रस्तावित है, जिसे पारा शिक्षकों के सुक्षाव के बाद लागू कर दिया जाएगा. इस नियमावली में पारा शिक्षकों के संतोषजनक काम के आधार पर 60 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति तय की गई है. पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है. वहीं, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किया गया है. जबकि आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को 7% छूट दिए जाने का प्रावधान है. यह परीक्षा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी.

ये भी पढे़ें- JAC ने स्कॉलरशिप के लिए मांगे आवेदन, 11 नवंबर ऑनलाइन जमा होंगे फॉर्म

इसके साथ ही प्रस्तावित नियमावली के तहत अधिकतम 16 दिनों की छुट्टी निर्धारण होगी. महिला पारा शिक्षकों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है. वहीं, जिन महिला पारा शिक्षकों की आयु 50 वर्ष तक होगी उन्हें प्रत्येक माह 2 दिनों का अलग अवकाश दिया जाएगा.

रांचीः समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य भर के लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों को राहत मिली है. दरअसल, पारा शिक्षकों के नियोजन और सेवा शर्त की नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें सिमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.

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हालांकि, शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट अभी भी प्रस्तावित है, जिसे पारा शिक्षकों के सुक्षाव के बाद लागू कर दिया जाएगा. इस नियमावली में पारा शिक्षकों के संतोषजनक काम के आधार पर 60 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति तय की गई है. पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में 60% अंक लाना अनिवार्य है. वहीं, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक निर्धारित किया गया है. जबकि आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को 7% छूट दिए जाने का प्रावधान है. यह परीक्षा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी.

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इसके साथ ही प्रस्तावित नियमावली के तहत अधिकतम 16 दिनों की छुट्टी निर्धारण होगी. महिला पारा शिक्षकों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है. वहीं, जिन महिला पारा शिक्षकों की आयु 50 वर्ष तक होगी उन्हें प्रत्येक माह 2 दिनों का अलग अवकाश दिया जाएगा.

Intro:रांची।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य भर के लगभग 63 हजार पारा शिक्षकों के नियोजन को लेकर पारा शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है .इसमें सीमित आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है.


Body:दरअसल लगातार आंदोलित पारा शिक्षकों के लिए यह एक राहत भरा खबर हो सकता है .हालांकि इस नियमावली में पारा शिक्षकों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को संतुष्ट करना होगा दरअसल समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग. 63 हजार पारा शिक्षकों के नियोजन को लेकर नियोजन और सेवा शर्त 2019 का ड्राफ्ट विभाग ने तैयार कर लिया है .हालांकि यह ड्राफ्ट अभी भी प्रस्तावित है. पारा शिक्षकों के सुझाव के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा और यह संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस नियमावली को लागू किया जा सकता है. इस नियमावली में पारा शिक्षकों के संतोषजनक काम के आधार पर 60 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति तय की गई है. वह भी आकलन परीक्षा पास करने के बाद ही .आकलन परीक्षा प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्तर पर होगी .जिसमें 60 फ़ीसदी अंक लाना अनिवार्य किया गया है. हालांकि इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 फीसद अंक निर्धारित किया गया है. जबकि आदिम जनजाति के पारा शिक्षकों को इसमें सात फ़ीसदी छूट दिए जाने का प्रावधान है .यानी कि उन के लिए 53 फ़ीसदी अंक लाना जरूरी किया गया है.


Conclusion:प्रस्तावित नियमावली के तहत अधिकतम 16 दिनों की छुट्टी निर्धारण होगा .महिला पारा शिक्षकों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है .महिला पारा शिक्षकों को प्रत्येक माह 2 दिनों का अलग से अवकाश दी जाएगी .लेकिन उन महिला पारा शिक्षकों की आयु 50 वर्ष तक होना जरूरी किया गया है.


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