ETV Bharat / state

BAU के पूर्व डीन के बेटे को 14 साल की सश्रम कैद, यौन शोषण का था मामला

BAU के पूर्व डीन डॉ. एमएस यादव के बेटे अभिनंदन को अदालत ने यौन शोषण करने के आरोप में 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

son of former Dean of BAU, sentenced to 14 years imprisonment
BAU के पूर्व डीन के बेटा अभिनंदन को 14 साल की सश्रम कैद
author img

By

Published : Nov 27, 2019, 10:10 AM IST

रांची: शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने के आरोप में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के पूर्व डीन डॉ. एमएस यादव के बेटे अभिनंदन को अदालत ने दोषी ठहराया है. अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की कोर्ट ने अभिनंदन को 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी.

देखें पूरी खबर

आरोपी अभिनंदन के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी पीड़िता

अभिनंदन के खिलाफ पीड़ित युवती ने 13 मार्च 2015 को कांके थाना कांड संख्या 25/2015 दर्ज की गई थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़िता अभिनंदन की मां अर्चना सिंह से ट्यूशन पढ़ने उसके घर जाती थी. अर्चना के बेटा और बेटी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते थे. कुछ दिनों के बाद अर्चना का बेटा अभिनंदन घर लौटा. एक दिन अभिनंदन ने पीड़िता के कॉपी में लिख दिया कि कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया.

ये भी पढ़ें-गायब विवाहिता और लावारिस शव का कनेक्शन नहीं खोज पाई रांची पुलिस, पिता ने PMO में लगाई गुहार

नाबालिग कहकर टाल दी शादी
एक दिन अर्चना कहीं बाहर गयी हुई थी और घर में कोई नहीं था. पीड़िता घर में शिक्षिका अर्चना के नहीं रहने पर अपने घर वापस लौट रही थी. उसी दौरान अभिनंदन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. अभिनंदन के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो अभिनंदन के पिता ने पीड़िता से उसका उम्र पूछा और कहा कि अभी वह नाबालिग है. इसलिए शादी नहीं हो सकती है.

डॉक्टरी की पढ़ाई की सलाह
पीड़िता के व्यस्क होने पर जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अभिनंदन ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने की सलाह दी. बाद में जब युवती देहरादून पढ़ने गयी तो वहां भी उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. अभिनंदन की शादी दूसरी लड़की से होने की सूचना मिलने के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

रांची: शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने के आरोप में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के पूर्व डीन डॉ. एमएस यादव के बेटे अभिनंदन को अदालत ने दोषी ठहराया है. अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की कोर्ट ने अभिनंदन को 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी है, साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी.

देखें पूरी खबर

आरोपी अभिनंदन के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी पीड़िता

अभिनंदन के खिलाफ पीड़ित युवती ने 13 मार्च 2015 को कांके थाना कांड संख्या 25/2015 दर्ज की गई थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़िता अभिनंदन की मां अर्चना सिंह से ट्यूशन पढ़ने उसके घर जाती थी. अर्चना के बेटा और बेटी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते थे. कुछ दिनों के बाद अर्चना का बेटा अभिनंदन घर लौटा. एक दिन अभिनंदन ने पीड़िता के कॉपी में लिख दिया कि कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया.

ये भी पढ़ें-गायब विवाहिता और लावारिस शव का कनेक्शन नहीं खोज पाई रांची पुलिस, पिता ने PMO में लगाई गुहार

नाबालिग कहकर टाल दी शादी
एक दिन अर्चना कहीं बाहर गयी हुई थी और घर में कोई नहीं था. पीड़िता घर में शिक्षिका अर्चना के नहीं रहने पर अपने घर वापस लौट रही थी. उसी दौरान अभिनंदन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. अभिनंदन के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो अभिनंदन के पिता ने पीड़िता से उसका उम्र पूछा और कहा कि अभी वह नाबालिग है. इसलिए शादी नहीं हो सकती है.

डॉक्टरी की पढ़ाई की सलाह
पीड़िता के व्यस्क होने पर जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अभिनंदन ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने की सलाह दी. बाद में जब युवती देहरादून पढ़ने गयी तो वहां भी उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया. अभिनंदन की शादी दूसरी लड़की से होने की सूचना मिलने के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Intro:बीएयू के पूर्व डीन के पुत्र अभिनंदन को 14 साल की सश्रम कैद

रांची

शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने के आरोप में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय(बीएयू) के पूर्व डीन डॉ एमएस यादव के पुत्र अभिनंदन को अदालत ने दोषी ठहराया है। अपर न्यायायुक्त केएम प्रसाद की कोर्ट ने अभिनंदन को 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह महीने अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भूगतनी होगी।


Body:अभिनंदन के खिलाफ पीड़ित युवती ने 13 मार्च 2015 को कांके थाना कांड संख्या 25/2015 दर्ज की गई थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़िता आनंदन की मां अर्चना सिंह से वह ट्यूशन पढ़ने उसके घर जाती थी। अर्चना के बेटा और बेटी घर से बाहर रहकर पढाई करते थे। कुछ दिनों के बाद अर्चना का बेटा अभिनंदन घर लौटा। एक दिन आनंदन ने पीड़िता के कॉपी में लिख दिया कि कुछ डाउट हो तो पूछ लेना और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया। एक दिन अर्चना कहीं बाहर गयी हुई थी, घर में कोई नहीं था। पीड़िता घर में शिक्षिका अर्चना के नहीं रहने पर अपने घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान अभिनंदन ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अभिनंदन के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो अभिनंदन के पिता ने पीड़िता से उसका उम्र पूछा और कहा कि अभी वह नाबालिग है इसलिए शादी नहीं हो सकती है। पीड़िता के व्यस्क होने पर जब उसने शादी का दवाब बनाया तो अभिनंदन ने उसे डाक्टरी की पढाई करने की सलाह दी। बाद में जब युवती देहरादून पढ़ने गयी तो वहां भी उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। अभिनंदन की शादी जब दूसरी लड़की से होने की सूचना मिलने के बाद पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी। Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.