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नई पेंशन नीति का RU के छह अल्पसंख्यक कॉलेज को मिलेगा लाभ, RU सिंडिकेट की आपात बैठक में आज लिया जाएगा फैसला

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों के साथ राज्य के 8 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलेगा. इस पूरे मामले को लेकर सिंडिकेट की बैठक में मंगलवार को फैसला लिए जाने की संभावना है.

change in pension norms of minority colleges of ranchi university, अल्पसंख्यक कॉलेजों के पेंशन परिनियम में होगा बदलाव
रांची विश्वविद्यालय
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Published : Sep 29, 2020, 4:11 AM IST

रांचीः नई पेंशन नीति के तहत रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज को लाभ मिलेगा. इसको लेकर अल्पसंख्यक कॉलेजों के पेंशन परिनियम में बदलाव होगा और इसके तहत शिक्षक और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर सिंडिकेट की बैठक में फैसला लिया जाना है. इसी के तहत मंगलवार को सिंडिकेट की आपात बैठक बुलाई गई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाई बैठक

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों के साथ-साथ राज्य के सभी 8 डिग्री अल्पसंख्यक कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलेगा. इन तमाम 8 अल्पसंख्यक कॉलेजों में पेंशन की व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन एक बार फिर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक कॉलेजों के पेंशन परिनियम में बदलाव कर भेजने को कहा है. इस पूरे मामले को लेकर विचार विमर्श करने के लिए और विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए रांची विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को आपात सिंडिकेट की बैठक आयोजित हो रही है. इस बैठक में इस मामले को लेकर स्वीकृति प्रदान करने के बाद राज्य सरकार को भेजा जाएगा. रांची विश्वविद्यालय के एक कमेटी की बैठक के दौरान प्रभारी कुलपति डॉ कामिनी कुमार ने यह निर्णय लिया है.

और पढ़ें- छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश

गौरतलब है कि कॉलेजों में पेंशन की व्यवस्था को लेकर जो परिनियम में प्रावधान किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 19 दिसंबर 2012 तक जो सर्विस में है, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा. यह लाभ 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मियों को नहीं मिलेगा. इसके खिलाफ अल्पसंख्यक कॉलेजों के लगभग दो दर्जन शिक्षक और कर्मचारी हाई कोर्ट में गए उन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया और सभी सेवानिवृत्तकर्मियों के लिए समान पेंशन नियम लागू करने की मांग की. इन्हीं सभी मामलों को लेकर सिंडिकेट की आपात बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के दौरान लिए गए निर्णय से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा.

रांचीः नई पेंशन नीति के तहत रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेज को लाभ मिलेगा. इसको लेकर अल्पसंख्यक कॉलेजों के पेंशन परिनियम में बदलाव होगा और इसके तहत शिक्षक और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर सिंडिकेट की बैठक में फैसला लिया जाना है. इसी के तहत मंगलवार को सिंडिकेट की आपात बैठक बुलाई गई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाई बैठक

रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों के साथ-साथ राज्य के सभी 8 डिग्री अल्पसंख्यक कॉलेजों के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को नई पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलेगा. इन तमाम 8 अल्पसंख्यक कॉलेजों में पेंशन की व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन एक बार फिर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक कॉलेजों के पेंशन परिनियम में बदलाव कर भेजने को कहा है. इस पूरे मामले को लेकर विचार विमर्श करने के लिए और विश्वविद्यालय स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए रांची विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को आपात सिंडिकेट की बैठक आयोजित हो रही है. इस बैठक में इस मामले को लेकर स्वीकृति प्रदान करने के बाद राज्य सरकार को भेजा जाएगा. रांची विश्वविद्यालय के एक कमेटी की बैठक के दौरान प्रभारी कुलपति डॉ कामिनी कुमार ने यह निर्णय लिया है.

और पढ़ें- छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश

गौरतलब है कि कॉलेजों में पेंशन की व्यवस्था को लेकर जो परिनियम में प्रावधान किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 19 दिसंबर 2012 तक जो सर्विस में है, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा. यह लाभ 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों और कर्मियों को नहीं मिलेगा. इसके खिलाफ अल्पसंख्यक कॉलेजों के लगभग दो दर्जन शिक्षक और कर्मचारी हाई कोर्ट में गए उन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया और सभी सेवानिवृत्तकर्मियों के लिए समान पेंशन नियम लागू करने की मांग की. इन्हीं सभी मामलों को लेकर सिंडिकेट की आपात बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के दौरान लिए गए निर्णय से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा.

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