रांचीः विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान में सहूलियत प्रदान करने के लिए उन तक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है. यह कार्य जिले के सभी बूथों पर बीएलओ की ओर से किया जा रहा है. हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर ने मतदाता पर्ची वितरण का कार्य करने से इनकार कर दिया.
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तमाम 6 बीएलओ के खिलाफ रविवार को कार्रवाई की गई. गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोप के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सी के तहत प्रतिनियुक्त इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची सह निर्वाची पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र को निर्देश दिया है कि निलंबित बीएलओ के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर अविलंब संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.