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रांचीः हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर को किया गया निलंबित

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान में सहूलियत प्रदान करने के लिए मतदाता के पास फोटोयुक्त पर्ची पहुंचाया जा रहा है. यह कार्य रांची के सभी बूथों के बीएलओ को दिया गया है. हटिया विधानसभा के 6 बीएलओ ने इस काम को करने से मना कर दिया जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.

रांचीः हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर को किया गया निलंबित
निर्वाची पदाधिकारी
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Published : Dec 3, 2019, 7:47 PM IST

रांचीः विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान में सहूलियत प्रदान करने के लिए उन तक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है. यह कार्य जिले के सभी बूथों पर बीएलओ की ओर से किया जा रहा है. हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर ने मतदाता पर्ची वितरण का कार्य करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें- जैक ने शुरू की इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की तैयारी, 6 दिसंबर से जमा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म

तमाम 6 बीएलओ के खिलाफ रविवार को कार्रवाई की गई. गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोप के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सी के तहत प्रतिनियुक्त इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची सह निर्वाची पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र को निर्देश दिया है कि निलंबित बीएलओ के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर अविलंब संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.

रांचीः विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान में सहूलियत प्रदान करने के लिए उन तक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है. यह कार्य जिले के सभी बूथों पर बीएलओ की ओर से किया जा रहा है. हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर ने मतदाता पर्ची वितरण का कार्य करने से इनकार कर दिया.

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तमाम 6 बीएलओ के खिलाफ रविवार को कार्रवाई की गई. गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोप के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सी के तहत प्रतिनियुक्त इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची सह निर्वाची पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र को निर्देश दिया है कि निलंबित बीएलओ के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर अविलंब संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.

Intro:रांची.आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान में सहूलियत प्रदान करने के लिए उन तक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहुंचाया जा रहा है। जो कार्य जिले के सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाता पर्ची वितरण का कार्य किए जाने से इनकार करने पर उनके खिलाफ रविवार को कार्रवाई की गई है। गंभीर अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के प्रमाणित आरोप के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।







Body:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सी के तहत प्रतिनियुक्त इन सभी बीएलओ के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाएगी।जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची सह निर्वाची पदाधिकारी हटिया विधानसभा क्षेत्र को निर्देश दिया है कि निलंबित बीएलओ के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर अविलंब संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं।Conclusion:बीएलओ की सूची जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई

1. नेहा लाला, शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय, हटिया, बूथ नंबर- 337

2. सोनी खातून, पारा शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय इस्लामिया बालक डोरंडा बूथ नंबर -358

3. कविता कुमारी, शिक्षक, श्री कन्या पाठशाला डोरंडा बूथ नंबर- 363

4. जाहिरा खातून, शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय इस्लामिया बालक डोरंडा बूथ नंबर-365


5. विनय कुमार, शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय हटिया, बूथ नंबर- 377

6. कुसुम देवी, सेविका आंगनबाड़ी केंद्र बिरसा चौक, बूथ नंबर- 487
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