रांचीः कोविड-19 सैंपल की जांच कर रहे निजी लैब माइक्रो प्रैक्सिस को रांची जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. माइक्रो प्रैक्सिस लैब को एसआरएफ आईडी जनरेशन और डाटा मैनेजमेंट की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है.
जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित लैब से 13 अगस्त की शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 और लागू होने वाले दूसरे नियम और कानून के तहत कार्रवाई की जाए.
बता दें कि कोविड-19 जांच के लिए सैंपल संग्रह के दौरान ही एसआरएफ आईडी जनरेशन का कार्य किया जाता है और इसे सैंपल देने वाले व्यक्ति के साथ शेयर किया जाता है.
साथ ही कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार के पोर्टल में भी डाटा अपलोड के लिए डाटा शेयर करने का निर्देश सभी सरकारी और निजी लैब संचालकों को दिया गया है, जिसका अनुपालन माइक्रोप्रैक्सिस लैब द्वारा नहीं किया गया.
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राजधानी में प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रहा है. खासकर होम आइसोलेशन को लेकर प्रशासन एकदम सख्त मूड में है. इसका उल्लंघन करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा है. राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन में खलबली मची हुई है. डीसी छवि रंजन ने बैठक लेते हुए कोरोना की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश दिए.
कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले के डीसी छवि रंजन ने गोपनीय कार्यालय में मंगलवार को बैठक की, जिसमें डीसी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर जांच के दौरान होम आइसोलेशन के मापदंडों को अनदेखी की गयी तो संबंधित इंसिडेंट कमांडर को निलंबित कर दिया जाएगा.