रांचीः शनिवार से राजधानी अंतर्गत कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है. वैक्सीनेशन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा की ओर से संयुक्त आदेश निकाला गया है.
सदर अस्पताल को बनाया गया केंद्र
कोरोना वैक्सीनेशन कार्य के लिए रांची जिले के सदर अस्पताल को केंद्र बनाया गया है. इस कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने, लोक परिशांति और विधि व्यवस्था बनी रहे, इस दृष्टिकोण से सदर अस्पताल के आसपास 500 मीटर के दायरे में सदर एसडीओ की ओर से निषेधाज्ञा जारी किया गया है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
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निषेधाज्ञा में निम्न बातें है
- सरकारी कार्य, सरकारी आयोजन, एम्बुलेंस, मेडिकल कार्य और सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मचारियों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों अंत्येष्टि, जुलूस को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना.
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
- सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, बम, बारूद लेकर रोड पर निकलना या चलना.
- सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला लेकर रोड पर निकलना या चलना.
- किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करना.