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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को हाई कोर्ट से राहत जारी, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 29, 2020, 8:20 PM IST

Updated : Oct 16, 2020, 5:23 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

देखें पूरी खबर

टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, और महेश अग्रवाल के दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था.


इसे भी पढे़ं:- झारखंडः 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन, लोगों से सफल बनाने की अपील

एनआईए के ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.

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टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, और महेश अग्रवाल के दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था.


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एनआईए के ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

Last Updated : Oct 16, 2020, 5:23 PM IST
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