ETV Bharat / state

झारखंड की जेलों से 110 कैदी 15 अगस्त को होंगे रिहा, अच्छे आचरण के इनाम में मिली आजादी - पलामू सेंट्रल जेल

15 अगस्त के मौके पर झारखंड की अलग अलग जेलों में बंद 110 कैदियों को रिहा किया जाएगा. Jharkhand Government ने इनकी सजा को माफ कर दिया है.

Release of prisoners from jails of Jharkhand
Release of prisoners from jails of Jharkhand
author img

By

Published : Aug 13, 2022, 7:07 PM IST

रांची: झारखंड की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 110 बंदियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जायेगा. झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने इन सभी दोष सिद्ध बंदियों की सजा माफ कर दी है. आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) के कार्यक्रमों के क्रम में पहले चरण 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों के जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी शेष सजा अवधि माफ करते हुए रिहा (Release of prisoners from jails of Jharkhand) करने का निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें- हर घर तिरंगा आज से, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जानें ये अहम बातें

झारखंड सरकार ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से 10, पलामू सेंट्रल जेल से 78, हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 12, घाघडीह स्थित केंद्रीय कारा से 3, गिरीडीह स्थित केंद्रीय कारा से 1 और दुमका स्थित केंद्रीय कारा से 6 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है. रिहा होने वाले कैदियों में हजारीबाग स्थित जेपी केंद्रीय कारा के सबसे अधिक उम्र के यमुना सोनार (77 वर्ष) और सबसे कम उम्र के राजू भुइयां (25 वर्ष) शामिल है.

गौरतलब है कि गृह विभाग में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी कैदियों की जेल की शर्तों को कम करने का फैसला करती है और राज्य कैबिनेट को इसकी सिफारिश करती है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजी जाती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों की सजा माफ करने का निर्देश दिया है. मृत्युदंड और आजीवन कारावास के दोषी, आतंकी गतिविधियों में शामिल कैदी, एनडीपीएस के आरोप में दोषी, बलात्कार, मानव तस्करी, जाली नोटों और मनी लॉन्ड्रिंग को सजा माफी का लाभ नहीं दिया जाता है.

रांची: झारखंड की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 110 बंदियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जायेगा. झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने इन सभी दोष सिद्ध बंदियों की सजा माफ कर दी है. आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) के कार्यक्रमों के क्रम में पहले चरण 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों के जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी शेष सजा अवधि माफ करते हुए रिहा (Release of prisoners from jails of Jharkhand) करने का निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें- हर घर तिरंगा आज से, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जानें ये अहम बातें

झारखंड सरकार ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से 10, पलामू सेंट्रल जेल से 78, हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 12, घाघडीह स्थित केंद्रीय कारा से 3, गिरीडीह स्थित केंद्रीय कारा से 1 और दुमका स्थित केंद्रीय कारा से 6 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है. रिहा होने वाले कैदियों में हजारीबाग स्थित जेपी केंद्रीय कारा के सबसे अधिक उम्र के यमुना सोनार (77 वर्ष) और सबसे कम उम्र के राजू भुइयां (25 वर्ष) शामिल है.

गौरतलब है कि गृह विभाग में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी कैदियों की जेल की शर्तों को कम करने का फैसला करती है और राज्य कैबिनेट को इसकी सिफारिश करती है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजी जाती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों की सजा माफ करने का निर्देश दिया है. मृत्युदंड और आजीवन कारावास के दोषी, आतंकी गतिविधियों में शामिल कैदी, एनडीपीएस के आरोप में दोषी, बलात्कार, मानव तस्करी, जाली नोटों और मनी लॉन्ड्रिंग को सजा माफी का लाभ नहीं दिया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.