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रांचीः 2 दुष्कर्मियों को मिली काल कोठरी, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - रांची दुष्कर्म के 2 आरोपियों को सजा

रांची व्यवहार न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया. मामले में दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. सजा के साथ-साथ 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

रांची व्यवहार न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को सजा सुनाई
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Published : Sep 22, 2019, 11:40 AM IST

रांची: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो लोगों को रांची व्यवहार न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. मामले में आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी सिंह को अदालत ने 20-20 साल की सजा के साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई.

देखें पूरी खबर

मामला चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 28 मई को पीड़िता ने ऑटो चालक शंकर कुमार और उसके साथी बजरंगी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उसमें कहा गया था कि घटना के दिन पीड़िता गुमला से रांची स्टेशन पहुंची थी. स्टेशन से घर जाने के लिए महिला बजरंगी के ऑटो में बैठी थी.

ये भी देखें- गिरिडीह: चार साल की बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

बजरंगी उसे घर पहुंचाने के बजाय ओवरब्रिज ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद महिला ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया, मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है.

रांची: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो लोगों को रांची व्यवहार न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. मामले में आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी सिंह को अदालत ने 20-20 साल की सजा के साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई.

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मामला चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 28 मई को पीड़िता ने ऑटो चालक शंकर कुमार और उसके साथी बजरंगी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उसमें कहा गया था कि घटना के दिन पीड़िता गुमला से रांची स्टेशन पहुंची थी. स्टेशन से घर जाने के लिए महिला बजरंगी के ऑटो में बैठी थी.

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बजरंगी उसे घर पहुंचाने के बजाय ओवरब्रिज ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद महिला ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया, मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है.

Intro:रांची

सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को रांची व्यवहार न्यायालय ने सुनाया 20- 20 साल की सजा। न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 20 -20 साल की सजा सुनाई है मामले में आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी सिंह के अदालत ने 20-20 साल का सजा सुनाया है साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई।


Body:मामला चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है 28 मई को महिला पीड़िता के द्वारा ऑटो चालक शंकर कुमार और उसके साथी बजरंगी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराई थी इसमें कहा गया था कि घटना के दिन पीड़िता गुमला से रांची स्टेशन पहुंची स्टेशन के पास बजरंगी ने महिला को घर पहुंचाने की बात कहा ऑटो में बैठा ले के बाद उसे घर पचाने के बदले ओवरब्रिज ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया जिसके बाद महिला ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराई मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ऑटो चालक संकर कुमार और बजरंगी को दोषी पाते हुए 20- 20 साल की सजा सुनाई है


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