रांची: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो लोगों को रांची व्यवहार न्यायालय ने 20-20 साल की सजा सुनाई है. न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. मामले में आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी सिंह को अदालत ने 20-20 साल की सजा के साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपियों को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई.
मामला चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है. 28 मई को पीड़िता ने ऑटो चालक शंकर कुमार और उसके साथी बजरंगी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उसमें कहा गया था कि घटना के दिन पीड़िता गुमला से रांची स्टेशन पहुंची थी. स्टेशन से घर जाने के लिए महिला बजरंगी के ऑटो में बैठी थी.
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बजरंगी उसे घर पहुंचाने के बजाय ओवरब्रिज ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद महिला ने चुटिया थाना में मामला दर्ज कराया, मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने ऑटो चालक शंकर कुमार और बजरंगी को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है.