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Ranchi Civil Court Justice: अग्रवाल बंधु मर्डर केस में तीन दोषियों को उम्रकैद, रांची सिविल कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

रांची में बहुचर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के तीन दोषियों को रांची सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. साढ़े तीन साल के बाद पीड़ित पक्ष को कोर्ट से इंसाफ मिला है.

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Ranchi Civil Court Sentenced Life Imprisonment
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Published : Jun 30, 2023, 9:28 PM IST

रांची: वर्ष 2019 के बहुचर्चित अग्रवाल बंधु मर्डर केस के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी सहित हत्या के तीन दोषियों को अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 26 जून को कोर्ट की तरफ से डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया गया था. जिसको लेकर सजा के बिंदु पर 30 जून को फैसला सुनाया गया. तीनों आरोपियों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई और जेल में रहते हुए ही तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें-Ranchi News: संदेहास्पद हालत में मिली सिनेमा हॉल कर्मचारी की लाश, जांच में जुटी पुलिस

कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरीः जिन दो अन्य आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है उनमें सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी शामिल हैं, जबकि रविशंकर लाल नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बता दें कि अग्रवाल मर्डर केस रांची के बहुचर्चित मर्डर केस में शामिल है. छह मार्च 2019 को लोकेश चौधरी और उनके दो सहयोगियों ने लालपुर के रहने वाले दो व्यापारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल दोनों सगे भाई थे.

बकाया पैसा मांगने पर आरोपियों ने दो भाईयों को मार दी थी गोलीः छह मार्च 2019 को दोनों भाई लोकेश चौधरी के कार्यालय में अपना बकाया पैसा मांगने गए थे. जिस पर लोकेश चौधरी ने उन्हें डराया-धमकाया और पैसा नहीं देने की बात कही. जिस पर दोनों भाइयों ने विरोध किया तो दोनों भाईयों को लोकेश चौधरी और उनके सहयोगी सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी ने कार्यालय बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी लगभग एक साल से ज्यादा समय तक फरार रहा, लेकिन पुलिस की दबिश की वजह से लोकेश चौधरी ने आत्मसमर्पण किया था.

आरोपी पक्ष अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगाः कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों के वकील ने कहा कि अब वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. फिलहाल व्यवहार न्यायालय की तरफ से जो भी सजा और फैसला सुनाया गया है उसका वह सम्मान करते हैं. बता दें कि इस घटना के बाद रांची पुलिस की काफी फजीहत भी हुई थी. जिसको लेकर रांची पुलिस ने आरोपी लोकेश चौधरी और उनके तीनों साथियों को गिरफ्तार किया था. साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर कोर्ट के सामने पेश किया गया था. वहीं लोकेश चौधरी, सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी को सजा सुनाए जाने के बाद मृतकों के परिजनों ने संतोष जताते हुए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है.

रांची: वर्ष 2019 के बहुचर्चित अग्रवाल बंधु मर्डर केस के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी सहित हत्या के तीन दोषियों को अपर न्याययुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 26 जून को कोर्ट की तरफ से डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया गया था. जिसको लेकर सजा के बिंदु पर 30 जून को फैसला सुनाया गया. तीनों आरोपियों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई और जेल में रहते हुए ही तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरीः जिन दो अन्य आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है उनमें सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी शामिल हैं, जबकि रविशंकर लाल नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. बता दें कि अग्रवाल मर्डर केस रांची के बहुचर्चित मर्डर केस में शामिल है. छह मार्च 2019 को लोकेश चौधरी और उनके दो सहयोगियों ने लालपुर के रहने वाले दो व्यापारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल दोनों सगे भाई थे.

बकाया पैसा मांगने पर आरोपियों ने दो भाईयों को मार दी थी गोलीः छह मार्च 2019 को दोनों भाई लोकेश चौधरी के कार्यालय में अपना बकाया पैसा मांगने गए थे. जिस पर लोकेश चौधरी ने उन्हें डराया-धमकाया और पैसा नहीं देने की बात कही. जिस पर दोनों भाइयों ने विरोध किया तो दोनों भाईयों को लोकेश चौधरी और उनके सहयोगी सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी ने कार्यालय बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी लगभग एक साल से ज्यादा समय तक फरार रहा, लेकिन पुलिस की दबिश की वजह से लोकेश चौधरी ने आत्मसमर्पण किया था.

आरोपी पक्ष अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगाः कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों के वकील ने कहा कि अब वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. फिलहाल व्यवहार न्यायालय की तरफ से जो भी सजा और फैसला सुनाया गया है उसका वह सम्मान करते हैं. बता दें कि इस घटना के बाद रांची पुलिस की काफी फजीहत भी हुई थी. जिसको लेकर रांची पुलिस ने आरोपी लोकेश चौधरी और उनके तीनों साथियों को गिरफ्तार किया था. साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त कर कोर्ट के सामने पेश किया गया था. वहीं लोकेश चौधरी, सुनील सिंह और धर्मेंद्र तिवारी को सजा सुनाए जाने के बाद मृतकों के परिजनों ने संतोष जताते हुए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है.

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