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बड़कागांव एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर के रिश्वत मांगने के मामले में सुनवाई, सिविल कोर्ट ने याचिका किया खारिज

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Published : Sep 29, 2020, 10:21 PM IST

रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में रिश्वत मामले में एनटीपीसी बड़कागांव के सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी याचिका को खारिज कर दिया है. सागर सिंह फिलहाल जेल में बंद है.

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रांची सिविल कोर्ट

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए के मिश्रा की अदालत ने रिश्वत मामले में जेल में बंद एनटीपीसी बड़कागांव, हजारीबाग के सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया है. वह पांच सितंबर से जेल में है. सागर सिंह मीणा पर कोलकाता के ठेकेदार सम्सुद्दीन वश्वास से तीन लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है.

इसे भी पढ़ें:- लालू की चुनावी दरबार को रोकने के मामले पर हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई, दायर है जनहित याचिका


सीबीआई ने याचिकाकर्ता को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. ठेकेदार ने एनटीपीसी लिमिटेड को 69.61 लाख रुपए की सामग्री आपूर्ति की थी. उसके भुगतान के बदले में सागर सिंह मीणा ने सात लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते समय वो दबोचा गया था. सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 8ए/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की तफ्तीश कर रही है.

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए के मिश्रा की अदालत ने रिश्वत मामले में जेल में बंद एनटीपीसी बड़कागांव, हजारीबाग के सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दिया है. वह पांच सितंबर से जेल में है. सागर सिंह मीणा पर कोलकाता के ठेकेदार सम्सुद्दीन वश्वास से तीन लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है.

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सीबीआई ने याचिकाकर्ता को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. ठेकेदार ने एनटीपीसी लिमिटेड को 69.61 लाख रुपए की सामग्री आपूर्ति की थी. उसके भुगतान के बदले में सागर सिंह मीणा ने सात लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते समय वो दबोचा गया था. सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 8ए/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की तफ्तीश कर रही है.

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