रांची: पूर्व मंत्री सह आदिवासी नेता रमेश मुंडा हत्या कांड से जुड़े मामले पर सोमवार को राजा पीटर की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आंशिक सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई एनआईए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
बता दें कि तत्कालीन विधायक रमेश मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को रांची जिला अंतर्गत बुंडू के एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अपराधियों द्वारा गोली चलाई जाने से विधायक के साथ-साथ उनके अंगरक्षक और एक बच्चे की मौत हो गई थी. घटना दिन के 1:15 बजे हुई थी. हत्याकांड को लेकर उसी दिन रमेश मुंडा के चालक नंदकिशोर यादव द्वारा बुंडू थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी.
ये भी देखें-RU में 15 जुलाई से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, वीसी करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन
हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी नक्सली कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए है. उसी पूछताछ के दौरान राजा पीटर की संलिप्तता सामने आई. जिस आधार पर एनआईए ने पूर्व मंत्री राजा पीटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित किया था और उसी मामले की जांच एनआईए कर रही है. गिरफ्तारी के बाद से ही राजा पीटर होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार में बंद है.