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रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के पालन को लेकर दी गई जानकारी

झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका नाम स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह दिया गया है. लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की.

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फ्लैग मार्च
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Published : Apr 22, 2021, 1:49 PM IST

Updated : Apr 22, 2021, 1:58 PM IST

रांची: राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन (स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह ) को सफल बनाने के लिए पुलिस ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी, साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया.

देखें वीडियो


इसे भी पढे़ं: झारखंड में 2 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक, बढ़ते संक्रमण की वजह से लिया फैसला


पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
झारखंड के जिले में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े खासकर राजधानी रांची को देखते हुए सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक पूरे झारखंड में लॉकडाउन घोषित कर दिया है. इस बार के लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. फ्लैग मार्च में रांची के सीनियर एसपी सहित सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस फोर्स शामिल थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें, ताकि कोरना की चेन को तोड़ा जा सके.

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सड़कों पर पुलिस



अनाउंस कर बताए गए नियम
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लाउड हेलर से अनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी, बेवजह कोई भी शहर से बाहर न जाएं, साथ ही मेडिकल दुकान सहित सभी जरूरत के दुकान खुले रहेंगे, लेकिन वहां भीड़ न लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की ही अनुमति होगी.

इसे भी पढे़ं: रांची: कोविड ड्यूटी में 40 से कम उम्र के पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, कई जवान हो चुके हैं संक्रमित




गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय
आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों के परिचालन की अनुमति रहेगी. नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.



व्यापारियों से अपील
व्यापारी वर्ग से भी अपील की गई है कि जमाखोरी और कालाबाजारी न करें. तय रेट या प्रिंट रेट से ऊपर किसी भी तरह की सामग्री विक्रय किए जाने की जानकारी होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकान भी सील कर दी जाएगी.

रांची: राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन (स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह ) को सफल बनाने के लिए पुलिस ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी, साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया.

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पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
झारखंड के जिले में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़े खासकर राजधानी रांची को देखते हुए सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक पूरे झारखंड में लॉकडाउन घोषित कर दिया है. इस बार के लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. फ्लैग मार्च में रांची के सीनियर एसपी सहित सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस फोर्स शामिल थे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने आम लोगों से अनुरोध किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन करें, ताकि कोरना की चेन को तोड़ा जा सके.

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सड़कों पर पुलिस



अनाउंस कर बताए गए नियम
फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लाउड हेलर से अनाउंस करते हुए आम लोगों को बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेगी, बेवजह कोई भी शहर से बाहर न जाएं, साथ ही मेडिकल दुकान सहित सभी जरूरत के दुकान खुले रहेंगे, लेकिन वहां भीड़ न लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की ही अनुमति होगी.

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गाड़ियों में बैठने वालों की संख्या तय
आपात स्थिति में यात्रा के लिए चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में भी ड्राइवर सहित अधिकतम 3, दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों के परिचालन की अनुमति रहेगी. नियम का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्त कर चालान और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.



व्यापारियों से अपील
व्यापारी वर्ग से भी अपील की गई है कि जमाखोरी और कालाबाजारी न करें. तय रेट या प्रिंट रेट से ऊपर किसी भी तरह की सामग्री विक्रय किए जाने की जानकारी होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकान भी सील कर दी जाएगी.

Last Updated : Apr 22, 2021, 1:58 PM IST
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