रांचीः सीएम के काफिले पर हमला करने वाले मुख्य साजिशकर्ता भैरव सिंह से 7 दिनों तक रांची पुलिस पूछताछ करेगी. भैरव सिंह के सरेंडर के कुछ घंटों के बाद पुलिस ने अदालत में 14 दिनों की रिमांड को लेकर आवेदन दायर किया है. पुलिस की ओर से दायर रिमांड आवेदन पर न्यायिक दंडाधिकारी मनीष प्रसाद की अध्यक्षता में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने पुलिस को 7 दिनों के रिमांड पर स्वीकृत दी है. रिमांड की अवधि 8 जनवरी सुबह 11 बजे से शुरू होगी. पुलिस को 15 जनवरी को पुनः अदालत में मुख्य आरोपी भैरव सिंह को पेश करने का आदेश दिया गया है.
- मामले में मुख्य आरोपी भैरव सिंह को राज्य पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार का मेंटालिटी और फिजिकली टॉर्चर नहीं करने का आदेश
- जेल अथॉरिटी और आईओ अदालत ने आदेश दिया कि पूछताछ से पहले और पूछताछ के बाद प्रत्येक दिन रांची सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराना होगा
- रिमांड के दौरान मुख्य आरोपी भैरव सिंह से उनके अधिवक्ता और उनके परिवार के लोग कर सकते हैं मुलाकात
अदालत में भैरव सिंह ने किया था सरेंडर
सीएम काफिले पर हमला करने और साजिश करने के आरोप में रांची पुलिस ने मुख्य आरोपी भैरव सिंह को बनाया है. जिसके बाद अदालत में भैरव सिंह ने सरेंडर किया. सरेंडर के कुछ घंटों के बाद रांची पुलिस की ओर से रिमांड में लेकर पूछताछ करने को लेकर अदालत में रिमांड आवेदन दाखिल किया. जिसमें पुलिस की ओर से 14 दिनों के रिमांड की मांग की गई, लेकिन अदालत ने सुनवाई के उपरांत 7 दिनों की रिमांड अवधि स्वीकृत की है. अब रांची पुलिस 7 दिनों तक भैरव सिंह से सीएम काफिले पर हमला को लेकर पूछताछ करेगी.
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युवती का सिर कटा शव बरामद
बीते 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी में एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसका सिर कटा शव बरामद किया गया था, जिसके बाद किशोरगंज चौक के समीप 4 जनवरी को मुख्यमंत्री के काफिले को रोका गया और ओरमांझी में हुए दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई. इस दौरान सीएम काफिले को डायवर्ट कर दूसरे रास्ते से सीएम आवास के लिए ले जाया गया. किशोरगंज चौक के समीप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद 72 नामदज और 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई.