रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की शिकायत पर पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को नोटिस (PMLA Court notice to ED) जारी कर 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है. पंकज मिश्रा ने पीएमएलए कोर्ट में इस आपत्ति के साथ याचिका दायर की है कि जिस साहिबगंज के बडहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में जिला पुलिस ने क्लीन चिट दी है, उसी मामले में ईडी ने किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है. पंकज मिश्रा ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. इसपर सुनवाई के दौरान पीएमएलए कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है.
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आपको बता दें कि पंकज मिश्रा जुलाई माह से ही ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में पीएमएलए कोर्ट को बताया था कि साहिबगंज में एक हजार करोड़ से अधिक का अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है. इस मामले में पंकज मिश्रा के तमाम बैंक खाते सीज किए जा चुके हैं. इस मामले में रेड के दौरान कैश भी बरामद हुए थे. पंकज मिश्रा के घर से सीएम हेमंत सोरेन द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ चेक और उनका पासबुक भी बरामद हुआ था. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार कोर्ट में मौजूद थे.
इधर, खराब स्वास्थ्य की वजह से पंकज मिश्रा लंबे समय से रिम्स में भर्ती थे. 5 दिसंबर को उन्हें रिम्स से सीआईपी के नशामुक्ति केंद्र में डॉ एसके मुंडा की देखरेख में भर्ती करा दिया गया है. ईडी का दावा है कि रिम्स में इलाज के दौरान उन्हें फेवर मिल रहा था. पंकज मिश्रा रिम्स से कई अफसरों के साथ फोन पर बात किया करते थे. दूसरी तरफ रिम्स से डिस्चार्ज के बाद भी जेल में शिफ्ट नहीं किये जाने पर ईडी ने रांची जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ की है.