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सांसद निशिकांत दुबे के MBA के प्रमाण पत्र का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, CBI जांच की मांग

जमशेदपुर के दानिश ने झारखंड उच्च न्यायालय में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है. दानिश ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए एमबीए की डिग्री की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

PIL filed in Jharkhand High Court against nishikant dubey mba degree, सांसद निशिकांत दुबे के MBA के प्रमाण पत्र का मामला पहुंचा हाई कोर्ट
हाई कोर्ट
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Published : Sep 7, 2020, 10:34 PM IST

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जमशेदपुर के दानिश ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है. दानिश ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए एमबीए की डिग्री की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. साथ ही अदालत से आग्रह किया है कि सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें. वहीं याचिकाकर्ता ने भारत के निर्वाचन आयोग से निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता तत्काल निरस्त करने की भी मांग की है.

देखें पूरी खबर

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याचिकाकर्ता के अनुसार निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को जो हलफनामा दिया है, उसमें बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री भी ली है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली है. याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक और निशिकांत दुबे को पक्षकार बनाया गया है.

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जमशेदपुर के दानिश ने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है. दानिश ने निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए एमबीए की डिग्री की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. साथ ही अदालत से आग्रह किया है कि सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें. वहीं याचिकाकर्ता ने भारत के निर्वाचन आयोग से निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता तत्काल निरस्त करने की भी मांग की है.

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याचिकाकर्ता के अनुसार निशिकांत दुबे ने वर्ष 2009, वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को जो हलफनामा दिया है, उसमें बताया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री भी ली है, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री नहीं ली है. याचिका में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के निदेशक और निशिकांत दुबे को पक्षकार बनाया गया है.

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