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हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ हाई कोर्ट में PIL दायर, टेंडर में गड़बड़ी का लगा आरोप

हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने अदालत से याचिका के माध्यम से मंत्री और जिला परिषद के अभियंताओं पर आरोप लगाया है कि अधिकारी और मंत्री की मिलीभगत से टेंडर में नियम की अनदेखी कर अपने चहेते को टेंडर दे रहे हैं.

JHARKHAND HIGH COURT
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 23, 2020, 7:55 PM IST

Updated : Dec 23, 2020, 10:41 PM IST

रांची: हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से याचिका के माध्यम से मंत्री और जिला परिषद के अभियंताओं पर आरोप लगाया है कि अधिकारी और मंत्री की मिलीभगत से टेंडर में नियम की अनदेखी कर अपने चहेते को टेंडर दे रहे हैं. टेंडर में बड़ी राशि का लेनदेन किया जा रहा है. उन्होंने इस मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है.

जानकारी देते अधिवक्ता

ये भी पढ़ें-हेमंत सरकार के एक साल पर बोले भाई बसंत, कहा- कम समय में सरकार ने किया काफी काम

ईमेल के माध्यम से दायर की याचिका

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रांची जिला परिषद में जो भी टेंडर दिए जा रहे हैं, वह एक कागजात के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें मंत्री अधिकारी सभी की मिलीभगत है, इसलिए इस मामले की जांच शीघ्र कराए जाने चाहिए दोषी पर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि याचिका को ईमेल के माध्यम से दायर किया गया है. ताकि हाई कोर्ट नियमित रूप से खुलते ही याचिका पर सुनवाई की जा सके.

रांची: हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अदालत से याचिका के माध्यम से मंत्री और जिला परिषद के अभियंताओं पर आरोप लगाया है कि अधिकारी और मंत्री की मिलीभगत से टेंडर में नियम की अनदेखी कर अपने चहेते को टेंडर दे रहे हैं. टेंडर में बड़ी राशि का लेनदेन किया जा रहा है. उन्होंने इस मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है.

जानकारी देते अधिवक्ता

ये भी पढ़ें-हेमंत सरकार के एक साल पर बोले भाई बसंत, कहा- कम समय में सरकार ने किया काफी काम

ईमेल के माध्यम से दायर की याचिका

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रांची जिला परिषद में जो भी टेंडर दिए जा रहे हैं, वह एक कागजात के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें मंत्री अधिकारी सभी की मिलीभगत है, इसलिए इस मामले की जांच शीघ्र कराए जाने चाहिए दोषी पर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि याचिका को ईमेल के माध्यम से दायर किया गया है. ताकि हाई कोर्ट नियमित रूप से खुलते ही याचिका पर सुनवाई की जा सके.

Last Updated : Dec 23, 2020, 10:41 PM IST
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