रांचीः चारा घोटाला के कई मामलों में सजायाफ्ता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चुनावी दरबार लगाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.
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गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को प्रतिवादी बनाया
याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका के जरिए कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता के नाते हर दिन सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं. यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. याचिका में पूर्व अपर महाधिवक्ता और झारखंड हाई कोर्ट के वकील मनोज टंडन ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक, झारखंड के गृह सचिव के अलावा केंद्रीय गृह सचिव को प्रतिवादी बनाया है.
स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती
90 के दशक में जब चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो उन्हें बीएमपी गेस्ट हाउस में रखा गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल आदेश (SLP CRL 2296/1998 Order Dated 27.11.1998) पारित किया और लालू प्रसाद यादव को बेऊर जेल शिफ्ट करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया था. मनीष कुमार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला अपनी याचिका में दिया है. कोर्ट को बताया गया कि लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती कराया गया था.
कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का आरोप
कोरोना महामारी का खतरा बढ़ने लगा, तो उन्हें रिम्स के डायरेक्टर के बंगले ‘केली बंगला’ में शिफ्ट कर दिया गया. लालू प्रसाद को बंगले में शिफ्ट किए जाने के बाद से मीडिया में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि लालू यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की. यह जेल मैनुअल का उल्लंघन है. कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए.