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झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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Published : Jul 24, 2021, 10:53 AM IST

रांची के हिनू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में अदालत से अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके लिए अदालत ने 29 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है.

petition filed of encroachment removal in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राजधानी रांची के हिनू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हिनू नदी किनारे बने वोडाफोन कार्यालय, एयरटेल कार्यालय के संचालक और नदी किनारे बने होटल के मालिक एवं अन्य ने याचिका दायर की है. अदालत से तत्काल रांची नगर निगम की ओर से हटाया जा रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की है. अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें- जानिए क्यों हाई कोर्ट ने सरकारी रवैये पर जताई नाराजगी, अधिकारी को किया जवाब-तलब

खतरे में नदी का अस्तित्व

बता दें कि राजधानी रांची के हीनू नदी पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है. नदी के अस्तित्व को बचाने और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन और नगर निगम को तत्काल नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था. अब नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. वोडाफोन कार्यालय की ओर से अदालत में याचिका दायर कर पूर्व में भी कहा गया था कि उनका निर्माण अवैध नहीं है. वह अपने जमीन पर निर्माण किए हुए है. जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार नगर निगम रांची, डीसी को विशेषज्ञ अमीन के साथ सभी पक्षों के सामने मापी का आदेश दिया था.

अधिवक्ता धीरज कुमार

हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की ओर से फिर से मापी कराई गई. उस मापी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई 29 जुलाई को होनी है. प्राची की ओर से कहा गया है कि उनकी खुद की जमीन पर कार्यालय और उसकी चाहरदीवारी बनी हुई है. जबकि नगर निगम का कहना है कि उन्होंने अवैध कब्जा भी कर रखा है.

रांची: राजधानी रांची के हिनू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हिनू नदी किनारे बने वोडाफोन कार्यालय, एयरटेल कार्यालय के संचालक और नदी किनारे बने होटल के मालिक एवं अन्य ने याचिका दायर की है. अदालत से तत्काल रांची नगर निगम की ओर से हटाया जा रहे अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की है. अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.

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खतरे में नदी का अस्तित्व

बता दें कि राजधानी रांची के हीनू नदी पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है. नदी के अस्तित्व को बचाने और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन और नगर निगम को तत्काल नदी को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था. अब नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. वोडाफोन कार्यालय की ओर से अदालत में याचिका दायर कर पूर्व में भी कहा गया था कि उनका निर्माण अवैध नहीं है. वह अपने जमीन पर निर्माण किए हुए है. जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार नगर निगम रांची, डीसी को विशेषज्ञ अमीन के साथ सभी पक्षों के सामने मापी का आदेश दिया था.

अधिवक्ता धीरज कुमार

हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की ओर से फिर से मापी कराई गई. उस मापी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई 29 जुलाई को होनी है. प्राची की ओर से कहा गया है कि उनकी खुद की जमीन पर कार्यालय और उसकी चाहरदीवारी बनी हुई है. जबकि नगर निगम का कहना है कि उन्होंने अवैध कब्जा भी कर रखा है.

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