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रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, रांची रेल मंडल ने किया नोटिफिकेशन जारी

रांची रेल मंडल के किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडलों को इसे अमल करने का निर्देश दिया है.

penalty for arriving at the railway station without a mask in ranchi
रांची रेल मंडल के किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचने पर 500 रुपए जुर्माना
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Published : Apr 17, 2021, 9:29 PM IST

रांची: अब रांची रेल मंडल के किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडलों को इसे अमल करने का निर्देश दिया है. रांची रेल मंडल में भी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- CM का निर्देश: होम आइसोलेशन के मरीजों को मिलेगी मेडिकल किट, अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट

अनाउंसमेंट के जरिए दी जा रही है सूचना

भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है. इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार सभी यात्रियों को रांची रेल मंडल ने सूचित किया है कि वह किसी भी रेलवे स्टेशन के परिसर में बिना मास्क के ना पहुंचे, नहीं तो उनसे 500 रुपए वसूला जाएगा. रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन करने वालों से दंड स्वरूप 500 तक का जुर्माना वसूला जाएगा. रांची रेल मंडल ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही लगातार अनाउंसमेंट के जरिए भी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है.

रांची रेल मंडल के अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव

अब तक रेलवे के कई बड़े अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. रांची रेल डिवीजन के सिगनलिंग विभाग के ब्रांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं. उनकी हालत नाजुक है. लेकिन उन्हें भी एक बेड नसीब नहीं हो रहा है. रांची रेल मंडल के कर्मचारियों का कहना है की रांची रेल मंडल अगर पहले अपने अस्पताल में मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त कर लेती तो ये नौबत नहीं आती.

रांची: अब रांची रेल मंडल के किसी भी रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडलों को इसे अमल करने का निर्देश दिया है. रांची रेल मंडल में भी इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

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अनाउंसमेंट के जरिए दी जा रही है सूचना

भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है. इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है. रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार सभी यात्रियों को रांची रेल मंडल ने सूचित किया है कि वह किसी भी रेलवे स्टेशन के परिसर में बिना मास्क के ना पहुंचे, नहीं तो उनसे 500 रुपए वसूला जाएगा. रेलवे परिसर और ट्रेन में मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन करने वालों से दंड स्वरूप 500 तक का जुर्माना वसूला जाएगा. रांची रेल मंडल ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. साथ ही लगातार अनाउंसमेंट के जरिए भी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है.

रांची रेल मंडल के अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव

अब तक रेलवे के कई बड़े अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. रांची रेल डिवीजन के सिगनलिंग विभाग के ब्रांच अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं. उनकी हालत नाजुक है. लेकिन उन्हें भी एक बेड नसीब नहीं हो रहा है. रांची रेल मंडल के कर्मचारियों का कहना है की रांची रेल मंडल अगर पहले अपने अस्पताल में मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त कर लेती तो ये नौबत नहीं आती.

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