ETV Bharat / state

योगदा सत्संग कॉलेज लेक्चरर नियुक्ति मामले पर आदेश सुरक्षित, हाई कोर्ट में हुई सुनवाई - योगदा सत्संग कॉलेज लेक्चरर नियुक्ति में सुनवाई

योगदा सत्संग कॉलेज में लेक्चरर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट
author img

By

Published : Feb 23, 2021, 10:19 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के योगदा सत्संग कॉलेज में लेक्चरर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी पार्षद ने कोर्ट में किया सरेंडर, 73 लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज

अब शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि योगदा सत्संग कॉलेज में इतिहास विभाग के लेक्चरर पद पर मृत्युंजय कुमार की नियुक्ति हुई थी.

उसके बाद उनकी नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के उपरांत यह माना कि मृत्युंजय कुमार की जो नियुक्ति हुई है वह सही नहीं है.

इसलिए एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

रांचीः राजधानी रांची के योगदा सत्संग कॉलेज में लेक्चरर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी पार्षद ने कोर्ट में किया सरेंडर, 73 लोगों के खिलाफ मामला है दर्ज

अब शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि योगदा सत्संग कॉलेज में इतिहास विभाग के लेक्चरर पद पर मृत्युंजय कुमार की नियुक्ति हुई थी.

उसके बाद उनकी नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के उपरांत यह माना कि मृत्युंजय कुमार की जो नियुक्ति हुई है वह सही नहीं है.

इसलिए एकल पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.