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रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की हो सकेगी बिक्री, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जारी किया आदेश

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Published : Nov 12, 2020, 5:00 PM IST

Updated : Nov 13, 2020, 8:47 AM IST

state polution control council of jharkhand
रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की हो सकेगी बिक्री

16:54 November 12

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी. साथ ही लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाकर त्योहार मना सकेंगे.

रांची: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. परिषद ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर जारी गाइडलाइन में वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 31 (A) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर कहा है कि रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगा.

ये भी पढ़ें-दिवाली को लेकर कुम्हारों की चाक ने पकड़ी रफ्तार, आस होगी पूरी

इन शहरों में रात 8 बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश के मद्देनजर इस साल झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह,  धनबाद देवघर, गोड्डा,  पाकुड़ और साहिबगंज जिले के शहरों में केवल ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो सकेगी. आदेश में कहा गया है कि एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक इन जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच करने पर नवंबर 2019 में यहां की हवा मॉडरेट पोल्यूटेड यानी थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में पाई गई थी. इससे हवा और दूषित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है. गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के दिन इन शहरों में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही ग्रीन क्रैकर्स से आतिशबाजी की जा सकेगी.  

इन जिलों जला सकेंगे आम पटाखे

14 शहरों के अलावा शेष 10 जिलों में यानी चतरा, गढ़वा, लातेहार,  लोहरदगा , गुमला, सिमडेगा खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता का स्तर नवंबर 2019 के दौरान अच्छा और संतोषप्रद की श्रेणी में थी. ऐसे में इन जिलों में लोग आम पटाखे जला सकेंगे  लेकिन ध्वनि सीमा 125 dB(A) से कम होनी चाहिए. इन जिलों में भी दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे.

ये भी पढ़ें-दिवाली में दूसरों के घरों को रोशन करने वाले खुद अंधेरे में, कुम्हारों पर आर्थिक संकट

पर्व के हिसाब से पटाखे फोड़ने का समय तय

दीपावली और गुरु पर्व के दौरान लोग रात 8:00 से 10:00 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे.

महापर्व छठ के मौके पर सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक आतिशबाजी की छूट होगी.

क्रिसमस और नववर्ष की  मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी.  

नियम तोड़ने पर कार्रवाई

निर्देशों का पालन नहीं करने और पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा 188 और वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 37 समेत अन्य संगत अधिनियम के तहत उपायुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.

16:54 November 12

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकेगी. साथ ही लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाकर त्योहार मना सकेंगे.

रांची: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली, छठ और क्रिसमस त्योहार को देखते हुए पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. परिषद ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर जारी गाइडलाइन में वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 31 (A) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर कहा है कि रांची समेत 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगा.

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इन शहरों में रात 8 बजे से दस बजे तक ही आतिशबाजी

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश के मद्देनजर इस साल झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह,  धनबाद देवघर, गोड्डा,  पाकुड़ और साहिबगंज जिले के शहरों में केवल ग्रीन पटाखे की ही बिक्री हो सकेगी. आदेश में कहा गया है कि एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक इन जिलों में वायु गुणवत्ता की जांच करने पर नवंबर 2019 में यहां की हवा मॉडरेट पोल्यूटेड यानी थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में पाई गई थी. इससे हवा और दूषित न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है. गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के दिन इन शहरों में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही ग्रीन क्रैकर्स से आतिशबाजी की जा सकेगी.  

इन जिलों जला सकेंगे आम पटाखे

14 शहरों के अलावा शेष 10 जिलों में यानी चतरा, गढ़वा, लातेहार,  लोहरदगा , गुमला, सिमडेगा खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता का स्तर नवंबर 2019 के दौरान अच्छा और संतोषप्रद की श्रेणी में थी. ऐसे में इन जिलों में लोग आम पटाखे जला सकेंगे  लेकिन ध्वनि सीमा 125 dB(A) से कम होनी चाहिए. इन जिलों में भी दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे.

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पर्व के हिसाब से पटाखे फोड़ने का समय तय

दीपावली और गुरु पर्व के दौरान लोग रात 8:00 से 10:00 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे.

महापर्व छठ के मौके पर सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक आतिशबाजी की छूट होगी.

क्रिसमस और नववर्ष की  मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक आतिशबाजी की छूट होगी.  

नियम तोड़ने पर कार्रवाई

निर्देशों का पालन नहीं करने और पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा 188 और वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम 1981 की धारा 37 समेत अन्य संगत अधिनियम के तहत उपायुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Nov 13, 2020, 8:47 AM IST
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