रांची: नारी निकेतन की फंड की मांग (Nari Niketan's funds demand case) को लेकर संस्था की को-ऑर्डिनेटर अरुणा कुमारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रत्युत्तर पेश करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी के प्रतिउत्तर आने के बाद मामले पर 3 जून को सुनवाई होगी. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि कब तक वह फंड रिलीज करेंगे.
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तीन जून को अगली सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता सोनल तिवारी ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में नारी निकेतन को फंड देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. उन्होंने अपने जवाब में अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही फंड उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा भी मामले में कई तरह की जानकारी अदालत को दी गई, जिस पर अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता को अपना प्रत्युत्तर अदालत में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.
सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को दिलाया भरोसा
पूर्व में सुनवाई के दौरान संस्थान के अधिवक्ता ने बताया था कि राज्य सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के कारण कई तरह की कठिनाई आ रही है. इसे दूर करने के लिए उन्होंने फंड की मांग की है. लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया था, हाई कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है.
यह है मामला
बता दें कि रांची के नारी निकेतन की ओर से फंड की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट में इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. राज्य सरकार के उसी जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी.