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नक्शा घोटाले के आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका - Hearings in high court in map deviation case

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नक्शा विचलन मामले में आरोपी प्रकाश चंद्र बिरवा को राहत नहीं मिली.

No relief in map deviation case, हाई कोर्ट में नक्शा विचलन मामले पर सुनवाई
हाई कोर्ट
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Published : May 27, 2020, 10:15 PM IST

रांची: रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नक्शा विचलन मामले में आरोपी प्रकाश चंद्र बिरवा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है.

जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में आरआरडीए के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रकाश चंद्र बिरवा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. जबकि सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. निगरानी ब्यूरो की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि इसी मामले में अन्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई है. अदालत ने उनके जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इसकी भी जमानत याचिका खारिज कर दिया है.

और पढ़ें - रांची के क्वॉरेंटाइन सेंटर में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे, व्यवस्था ऐसी कि पूछिए मत!

बता दें कि वर्ष 2008-09 में नक्शा विचलन घोटाला का मामला सामने आने पर मामले की जांच निगरानी को दिया गया है. उसी मामले में निगरानी जांच कर रही है. मामले की सुनवाई निगरानी की विशेष अदालत में चल रही है. अदालत की ओर से मामले में संज्ञान लिया गया है. इसी मामले में प्रकाश चंद्र बिरवा को भी आरोपी बनाया गया है. उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

रांची: रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता नक्शा विचलन मामले में आरोपी प्रकाश चंद्र बिरवा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है.

जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में आरआरडीए के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रकाश चंद्र बिरवा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. जबकि सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. निगरानी ब्यूरो की ओर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि इसी मामले में अन्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी गई है. अदालत ने उनके जवाब पर संतुष्टि जाहिर करते हुए इसकी भी जमानत याचिका खारिज कर दिया है.

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बता दें कि वर्ष 2008-09 में नक्शा विचलन घोटाला का मामला सामने आने पर मामले की जांच निगरानी को दिया गया है. उसी मामले में निगरानी जांच कर रही है. मामले की सुनवाई निगरानी की विशेष अदालत में चल रही है. अदालत की ओर से मामले में संज्ञान लिया गया है. इसी मामले में प्रकाश चंद्र बिरवा को भी आरोपी बनाया गया है. उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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