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एनआईए ने आतंकी मसूद अजहर के साथ लगी अग्रवाल बंधु की फोटो वेबसाइट से हटाई, जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी - एनआईए ने आतंकी मसूद अजहर के साथ लगी अग्रवाल बंधु की फोटो वेबसाइट से हटाई

टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान एनआईए ने अदालत को बताया कि उसने आतंकी के साथ अग्रवाल बंधु की फोटो वेबसाइट से हटा दी है.

NIA removed Agarwal brothers' photo from website
एनआईए ने आतंकी मसूद अजहर के साथ लगी अग्रवाल बंधु की फोटो वेबसाइट से हटाई
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Published : Nov 5, 2020, 10:14 PM IST

रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के साथ एनआईए की वेबसाइट पर लगी अग्रवाल बंधु की फोटो को हटा ली गई है. साथ ही अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रवाल बंधु को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है. उसे 24 नवंबर तक राहत मिलती रहेगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर को अगली तारीख तय की है.
ये भी पढ़ें-झारखंड में सीबीआई की एंट्री पर रोक, जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि पूर्व में आरोपी की फोटो जो अन्य आरोपियों के साथ एनआईए की वेबसाइट पर लगा दी गई थी, उसे हटा लिया गया है. पूर्व में हाईकोर्ट ने एनआईए से इस बिंदु पर जवाब मांगा था, उसी के आलोक में एनआईए ने अदालत को यह जानकारी दी.


एनआईए से मांगा था जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि अदालत ने जो आदेश दिया है, एनआईए ने उसका अवहेलना की है. उन्होंने बताया था कि जब हाई कोर्ट द्वारा आरोपी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया था, उसी अवधि में एनआईए द्वारा कुख्यात आतंकवादी के साथ उसकी फोटो एनआईए की वेबसाइट पर लगा दी गई है. इस पर अदालत ने एनआईए से जवाब मांगा था.

टेरर फंडिंग में ये हैं आरोपी
बता दें कि एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, आरोपी पक्ष ने उसी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

रांचीः टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. एनआईए की ओर से अदालत को बताया गया कि कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर के साथ एनआईए की वेबसाइट पर लगी अग्रवाल बंधु की फोटो को हटा ली गई है. साथ ही अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अग्रवाल बंधु को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है. उसे 24 नवंबर तक राहत मिलती रहेगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर को अगली तारीख तय की है.
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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि पूर्व में आरोपी की फोटो जो अन्य आरोपियों के साथ एनआईए की वेबसाइट पर लगा दी गई थी, उसे हटा लिया गया है. पूर्व में हाईकोर्ट ने एनआईए से इस बिंदु पर जवाब मांगा था, उसी के आलोक में एनआईए ने अदालत को यह जानकारी दी.


एनआईए से मांगा था जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि अदालत ने जो आदेश दिया है, एनआईए ने उसका अवहेलना की है. उन्होंने बताया था कि जब हाई कोर्ट द्वारा आरोपी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दिया था, उसी अवधि में एनआईए द्वारा कुख्यात आतंकवादी के साथ उसकी फोटो एनआईए की वेबसाइट पर लगा दी गई है. इस पर अदालत ने एनआईए से जवाब मांगा था.

टेरर फंडिंग में ये हैं आरोपी
बता दें कि एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, आरोपी पक्ष ने उसी के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

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