रांचीः झारखंड विधानसभा में नवाज कक्ष बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के मामले में आरोपी रांची के सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा सहित 27 लोगों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है.
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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव सहित 27 आरोपियों की अग्रिम जमानत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत को बताया कि यह आरोप गलत है और राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाया गया है. इसलिए सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाए. अदालत ने याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है.
विधानसभा में नवाज पढ़ने के लिए नवाज कक्ष बनाए गए थे. इस नवाज कक्ष के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था. इस प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में अग्रिम जमानत को लेकर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर आदालत ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत दी है.