रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की भागीदारी मामले से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. 29 जुलाई को फिर इस मामले की सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि कोर्ट ने शेल कंपनी मामले में मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन और झामुमो से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को अगली सुनवाई के दिन पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने रांची के डीसी छवि रंजन को नोटिस का तामिल कराने को कहा है. हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाला मामले में ईडी को अगली सुनवाई से पहले प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट फाइल करने को कहा है.
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछा कि रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल, निधि अग्रवाल, प्रेमनाथ माली और रंजन साहू को प्राइवेट रेस्पोंडेंट बनाने का क्या मतलब है. अधिवक्ता राजीव कुमार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पांचों का नाम हटाने का आदेश दे दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के बदले 22 लाखों रुपए दिए जाने का मामला उठाया. आरटीआई से निकाले गए तथ्य की जानकारी कोर्ट को दी. उन्होंने कहा कि राज्य के टैक्सपेयर के पैसे प्राइवेट लॉयर पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले को उचित फोरम पर उठाना चाहिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार और सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा. 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा अपना पक्ष रखेंगी.