रांचीः झारखंड में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़े एक्ट मेडिकल प्रोटेक्शन बिल ( Medical Protection Bill) को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मंजूरी मिल गई है. अब यह फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी जाएगी. संभावना है कि मानसून सत्र के दौरान मेडिकल प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा के पटल पर रखा जाए. विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति और नोटिफिकेशन के बाद एक्ट को लागू करा दिया जाएगा.
राज्य के डॉक्टर वर्षों से मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं. डॉक्टर्स की मांग पर प्रक्रिया शुरू की जाती थी, फिर ठंडे बस्ते में रख दिया जाता था. लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टरों की मांग को गंभीरता से लिया, जिससे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लभगग बनकर तैयार हो गया है.
राज्यों में लागू बिल का किया गया अध्ययन
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के डॉक्टर लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे थे. डॉक्टर्स की मांग को गंभीरता से लिया गया और तीन-चार राज्य में लागू एक्ट का अध्ययन किया गया और उसकी बारीकियों को समझकर विधेयक बनाया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.
बिल में डॉक्टर्स और मरीजों का रखा गया है ख्याल
स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेडिकल प्रोटेक्शन बिल में डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ-साथ मरीजों के हित का भी ख्याल रखा गया है. उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में समाहित किया गया है, ताकि मरीज और डॉक्टर दोनों सुरक्षित रहें.
वर्ष 2017 में ही एक्ट लागू करने की हुई थी बात
मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को लेकर डॉक्टरों की ओर से लगातार मांग की जा रही है. वर्ष 2017 में ही राज्य सरकार ने एक्ट को लागू करने की बात कही थी, लेकिन किसी कारणवश विधानसभा में बिल पास नहीं हो पाया. हालांकि, अब डॉक्टरों की मांग और उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है.