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रांची: झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव को पारित करने के लिए पार्षदों ने बनाया दबाव: मेयर

रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने वार्ड-34 के पार्षद विनोद सिंह, वार्ड-16 की पार्षद नाजिमा रजा, वार्ड-44 के पार्षद मो. फिरोज आलम और वार्ड-27 के पार्षद ओम प्रकाश पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर उन्होंने सभी से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.

Mayor Asha Lakra asked for clarification from three councilors in ranchi
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Mar 25, 2021, 9:28 PM IST

रांची: मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि निगम परिषद की बैठक में गुरुवार को झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव को पारित करने के लिए वार्ड-34 के पार्षद विनोद सिंह, वार्ड-16 की पार्षद नाजिमा रजा, वार्ड-44 के पार्षद मो. फिरोज आलम और वार्ड-27 के पार्षद ओम प्रकाश ने दबाव बनाया.

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मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता से लिए गए परामर्श पर कहा कि वकील फंसाते हैं, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कानून को पढ़ो ना... संबंधित पार्षदों के इस आचरण पर मेयर आशा लकड़ा ने उनसे दो बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. मेयर आशा लकड़ा ने उनसे पूछा है कि दिनांक 28.08.2014 को नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार का संकल्प संख्या- 3873 क्या है, इसे स्पष्ट करें, साथ ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध कार्य कराने के पीछे उनकी क्या मंशा है. मेयर ने कहा है कि निर्धारित समय अवधि के अंदर संबंधित बिंदुओं पर जवाब नहीं देने पर नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 79 के तहत संबंधित पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी.

रांची: मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि निगम परिषद की बैठक में गुरुवार को झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव को पारित करने के लिए वार्ड-34 के पार्षद विनोद सिंह, वार्ड-16 की पार्षद नाजिमा रजा, वार्ड-44 के पार्षद मो. फिरोज आलम और वार्ड-27 के पार्षद ओम प्रकाश ने दबाव बनाया.

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मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता से लिए गए परामर्श पर कहा कि वकील फंसाते हैं, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कानून को पढ़ो ना... संबंधित पार्षदों के इस आचरण पर मेयर आशा लकड़ा ने उनसे दो बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. मेयर आशा लकड़ा ने उनसे पूछा है कि दिनांक 28.08.2014 को नगर विकास विभाग, झारखंड सरकार का संकल्प संख्या- 3873 क्या है, इसे स्पष्ट करें, साथ ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध कार्य कराने के पीछे उनकी क्या मंशा है. मेयर ने कहा है कि निर्धारित समय अवधि के अंदर संबंधित बिंदुओं पर जवाब नहीं देने पर नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 79 के तहत संबंधित पार्षदों पर कार्रवाई की जाएगी.

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