रांचीः वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में बंद पड़े शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट अब खोले जा सकेंगे. इस बाबत राज्य सरकार ने शुक्रवार की देर शाम निर्णय लिया है. इस बाबत बनाई गई राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल आदि स्थानों के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर को फॉलो करना होगा. इसके साथ ही यह सारी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर ही एक्टिव होंगी.
कंटेनमेंट जोन में होटल और शॉपिंग मॉल बंद
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल फिलहाल बंद रहेंगे. सरकार के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि लॉकडाउन में तय किया गया प्रतिबंध 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगे. राज्य सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
शादी कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
शादी विवाह कार्यक्रम के लिए 7 दिन पहले अनुमति लेनी होगी. कार्यक्रम में अफसर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. वहीं, शादी में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते. दाह-संस्कार के मामले में भी 20 लोगों से ज्यादा को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड होंगे एंट्री पास
झारखंड सरकार की शुक्रवार को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह के परीक्षार्थियों को कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों से मुक्त किया गया है. उनके एडमिट कार्ड को एंट्री पास के रूप में माना जाएगा. इसके अलावा उन्हें अंतर राज्य परिवहन के दौरान झारखंड आने के जरूरी क्वारेंटाइन से भी मुक्त कर दिया गया है.
वहीं होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और लॉज आदि को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन मानने की भी हिदायत दी गई है. इतना ही नहीं रेस्टोरेंट्स को भी इस बाबत एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया गया है.
फेस मास्क होगा जरूरी
वहीं राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तय दिशा-निर्देश के अनुसार जारी रहेंगे. शॉपिंग मॉल को भी गाइडलाइन को मानना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर या मास्क लगाना आवश्यक होगा, जबकि फेस कवर नहीं लगाने वाले लोगों को प्रावधान के अनुसार फाइन देना होगा. झारखंड आने वाले अन्य लोगों को क्वारेंटाइन के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना होगा.
सामान्य इलाकों में मिलेंगी ये सुविधाएं
- होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज की मिलेगी सेवा
- रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा
- ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा और जूता दुकान खोलने की अनुमति
- सभी तरह के परीक्षार्थियों को कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों से मुक्त रखा गया है.
इन कार्यों पर रहेगी रोक
वहीं, राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, और धार्मिक सभाएं नहीं हो सकेंगी. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, और शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, झील, पार्क, बार, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे. राज्य में अंतरराज्यीय बस परिवहन भी फिलहाल बंद रहेगा. वहीं धार्मिक स्थानों पर सामान्य लोगों के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर परमिशन लेकर दर्शन करने वाले लोगों को इससे छूट मिलेगी.