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तीन दिन तक बिना रोकटोक लालू यादव से मुलाकात करेंगे उनके अधिवक्ता, सीबीआई की अदालत से मिली इजाजत

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से अब उनके अधिवक्ता 22, 23 और 24 जनवरी को बेरोकटोक मुलाकात करेंगे. अधिवक्ता प्रभात ने बताया कि लालू यादव से मिलने के लिए अब जेल प्रशासन से बार-बार इजाजत नहीं लेना पड़ेगा. उनसे मुलाकात के लिए अदालत से अनुमति मिल गई है.

Lalu Yadav lawyer will meet him for three days in ranchi
तीन दिन तक बिना रोक टोक लालू यादव से मुलाकात करेंगे उनके अधिवक्ता
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Published : Jan 21, 2020, 11:31 PM IST

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार 22, 23 और 24 जनवरी को बेरोकटोक मिल सकते हैं. आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात के लिए अब उनके अधिवक्ता को बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया. अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अदालत से अनुमति मिल गई है. इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश भेज दी गई है.

देखें पूरी खबर

कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार-बार उनके वकील को मुलाकात करना होता था. मिलने से पहले जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी. लालू यादव के मामले में गवाही शुरू होने वाली है, ऐसे में उनसे कानूनी विचार विमर्श आवश्यकता है. अदालत से कहा गया था कि ऐसा व्यवस्था करें कि सीधे रिम्स जाकर ही उनसे मुलाकत किया जा सके.

इसे भी पढे़ं:- लालू प्रसाद यादव की ओर से CBI कोर्ट में गवाहों की सूची दाखिल, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला

बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है. यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है. 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था. इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है.

रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार 22, 23 और 24 जनवरी को बेरोकटोक मिल सकते हैं. आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात के लिए अब उनके अधिवक्ता को बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया. अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अदालत से अनुमति मिल गई है. इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश भेज दी गई है.

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कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार-बार उनके वकील को मुलाकात करना होता था. मिलने से पहले जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी. लालू यादव के मामले में गवाही शुरू होने वाली है, ऐसे में उनसे कानूनी विचार विमर्श आवश्यकता है. अदालत से कहा गया था कि ऐसा व्यवस्था करें कि सीधे रिम्स जाकर ही उनसे मुलाकत किया जा सके.

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बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है. यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है. 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था. इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है.

Intro:कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव की अधिवक्ता 3 दिन बिना रोक-टोक के मिल सकते हैं, सीबीआई की अदालत ने दिया आदेश

रांची
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चारा घोटाला के वीर मामलों में सजायाफ्ता पुलिस अभिरक्षा में रिम्स में इलाज आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार 22 ,23 और 24 जनवरी को बिना बेरोकटोक मिल सकते हैं इसके लिए बार-बार जेल प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसको लेकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में आवेदन दिया गया अधिवक्ता प्रभात कुमार से मिली जानकारी के अनुसार अदालत से अनुमति मिल गई है इस संबंध में जेल प्रशासन को आदेश भेज दी गई है

कानूनी विचार-विमर्श के लिए लालू प्रसाद यादव से बार बार मुलाकात करना होता था मिलने से पूर्व जेल अधीक्षक से अनुमति लेनी होती थी ऑटो बार जेल आने जाने से ही अधिकतर समय भी जाता था गवाही शुरू होने वाली है ऐसे में उसके कानूनी विमर्श आवश्यकता है अदालत से कहा गया था कि ऐसे व्यवस्था करें कि सीधे रिम जाकर ही उनसे मिल सके





Body:आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड रुपए के अवैध निकासी मामले में एसके शशि की अदालत में मामला चल रहा है इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 111 नेता नौकरशाह सप्लायर को आरोपी बनाया गया है यह सबसे बड़ा चारा घोटाला का मामला है 16 जनवरी को लालू प्रसाद यादव का बयान दर्ज किया गया था इस पर अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होनी है


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