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लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं: सीबीआई कोर्ट के फैसले से लगा झटका, कोर्ट कैंपस में दिखे बेहद गंभीर

मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस से सीबीआई की विशेष अदालत पहुंचे लालू यादव आज बेहद ही गंभीर दिखे. लालू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी. न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में जब फैसला सुनाया (Lalu Yadav Convicted in Fodder Scam) जा रहा था, तब लालू प्रसाद चुपचाप बेंच पर बैठे हुए एकटक नीचे देख रहे थे. कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा कोई अपील भी फैसला सुनाने वक्त नहीं की गई.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
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Published : Feb 15, 2022, 7:06 PM IST

Updated : Feb 15, 2022, 8:24 PM IST

रांची: एक बार फिर लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए हैं. चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले ने लालू को झकझोर दिया है. इससे पहले चारा घोटाला के ही चार केसों में सजायाफ्ता हो चुके लालू के लिए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में मंगलवार को आए फैसला ने बड़ा झटका दिया है. मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस से सीबीआई कोर्ट पहुंचे लालू आज बेहद ही गंभीर दिखे. लालू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी. न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में जब फैसला (Lalu Yadav Convicted in Fodder Scam) सुनाया जा रहा था, तब लालू प्रसाद चुपचाप बेंच पर बैठे हुए एकटक नीचे देख रहे थे. कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा कोई अपील भी फैसला सुनाने वक्त नहीं की गई.

ये भी पढ़ें- कड़ी सुरक्षा के बीच लालू यादव जेल से रिम्स पहुंचे, 7 डॉक्टरों की टीम मिलकर करेगी इलाज

अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार से शुरू में कुछ बात भी की, मगर जज साहब के इजलास पर बैठते ही कोर्ट रुम में पिनड्रॉप साइलेंस हो गया. सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद करीब डेढ घंटे तक कोर्ट रुम में बैठे रहे. इस दौरान उनके वकील ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर रिम्स भेजने का आग्रह कोर्ट से किया, जिसकी सुनवाई दोपहर 2 बजे हुई. कोर्ट द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देश दिये जाने के बाद होटवार जेल के लिए रवाना हुए लालू की गंभीर मुद्रा साफ बता रहा था कि 21 फरवरी को आनेवाले सजा के बिंदू पर फैसला के प्रति लालू कितने चिंतित है.

देखें पूरी स्टोरी


लालू के इलाज के लिए 7 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड गठित

सीबीआई कोर्ट से लालू सीधे रांची होटवार जेल गए, जहां से मेडिकल जांच के बार उन्हें रिम्स भेज दिया गया. रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है. रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है. डॉ विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है. इस टीम में डॉ सीबी शर्मा, डॉ डीके झा, डॉक्टर पीके भट्टाचार्य, एचओडी कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रकाश, एचओडी यूरोलॉजी डॉक्टर अरशद जमाल और एचओडी नेफ्रोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा घोष पंत शामिल हैं. डॉक्टरों की टीम समय-समय पर लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेगी.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
सीबीआई कोर्ट परिसर में लालू यादव

पांचवां केस: डोरंडा कोषागार, 139.35 करोड़ का घोटाला

मंगलवार को जिस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी ठहराया है, वह पांचवां मामला है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस किया. सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
सीबीआई कोर्ट में लालू के समर्थक

ये भी पढ़ें- Video: लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देने पर आरजेडी समर्थकों में मायूसी

लालू को 1 से 7 वर्ष तक की हो सकती है सजा
सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने कहा कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. कई वर्षों तक चले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए इसटर फैसला सुनाया है.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
सीबीआई कोर्ट में लालू यादव

लालू को इन केसों में मिल चूकी है सजा

पहला केस : चाईबासा कोषागार, 37.7 करोड़ का घोटाला
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
रिम्स में लालू यादव

दूसरा केस : देवघर कोषागार, 84.5 लाख का घोटाला

देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

ये भी पढ़ें- लालू दोषी करार: जानिए फैसला आने के बाद सीबीआई के स्पेशल पीपी ने क्या कहा


तीसरा केस: चाईबासा कोषागार, 33.67 करोड़ का घोटाला
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.



चौथा केस: दुमका कोषागार, 3.13 करोड़ का घोटाला
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

रांची: एक बार फिर लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए हैं. चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले ने लालू को झकझोर दिया है. इससे पहले चारा घोटाला के ही चार केसों में सजायाफ्ता हो चुके लालू के लिए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में मंगलवार को आए फैसला ने बड़ा झटका दिया है. मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस से सीबीआई कोर्ट पहुंचे लालू आज बेहद ही गंभीर दिखे. लालू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी. न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में जब फैसला (Lalu Yadav Convicted in Fodder Scam) सुनाया जा रहा था, तब लालू प्रसाद चुपचाप बेंच पर बैठे हुए एकटक नीचे देख रहे थे. कोर्ट के समक्ष उनके द्वारा कोई अपील भी फैसला सुनाने वक्त नहीं की गई.

ये भी पढ़ें- कड़ी सुरक्षा के बीच लालू यादव जेल से रिम्स पहुंचे, 7 डॉक्टरों की टीम मिलकर करेगी इलाज

अपने अधिवक्ता प्रभात कुमार से शुरू में कुछ बात भी की, मगर जज साहब के इजलास पर बैठते ही कोर्ट रुम में पिनड्रॉप साइलेंस हो गया. सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद करीब डेढ घंटे तक कोर्ट रुम में बैठे रहे. इस दौरान उनके वकील ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर रिम्स भेजने का आग्रह कोर्ट से किया, जिसकी सुनवाई दोपहर 2 बजे हुई. कोर्ट द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देश दिये जाने के बाद होटवार जेल के लिए रवाना हुए लालू की गंभीर मुद्रा साफ बता रहा था कि 21 फरवरी को आनेवाले सजा के बिंदू पर फैसला के प्रति लालू कितने चिंतित है.

देखें पूरी स्टोरी


लालू के इलाज के लिए 7 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड गठित

सीबीआई कोर्ट से लालू सीधे रांची होटवार जेल गए, जहां से मेडिकल जांच के बार उन्हें रिम्स भेज दिया गया. रिम्स के पेइंग वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है. रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है. डॉ विद्यापति के नेतृत्व में 7 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है. इस टीम में डॉ सीबी शर्मा, डॉ डीके झा, डॉक्टर पीके भट्टाचार्य, एचओडी कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रकाश, एचओडी यूरोलॉजी डॉक्टर अरशद जमाल और एचओडी नेफ्रोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा घोष पंत शामिल हैं. डॉक्टरों की टीम समय-समय पर लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेगी.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
सीबीआई कोर्ट परिसर में लालू यादव

पांचवां केस: डोरंडा कोषागार, 139.35 करोड़ का घोटाला

मंगलवार को जिस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी ठहराया है, वह पांचवां मामला है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस किया. सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा.

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सीबीआई कोर्ट में लालू के समर्थक

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लालू को 1 से 7 वर्ष तक की हो सकती है सजा
सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने कहा कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. कई वर्षों तक चले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए इसटर फैसला सुनाया है.

Lalu Yadav convicted in fodder scam, CBI Special court will pronounce sentence on February 21
सीबीआई कोर्ट में लालू यादव

लालू को इन केसों में मिल चूकी है सजा

पहला केस : चाईबासा कोषागार, 37.7 करोड़ का घोटाला
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

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रिम्स में लालू यादव

दूसरा केस : देवघर कोषागार, 84.5 लाख का घोटाला

देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

ये भी पढ़ें- लालू दोषी करार: जानिए फैसला आने के बाद सीबीआई के स्पेशल पीपी ने क्या कहा


तीसरा केस: चाईबासा कोषागार, 33.67 करोड़ का घोटाला
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.



चौथा केस: दुमका कोषागार, 3.13 करोड़ का घोटाला
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

Last Updated : Feb 15, 2022, 8:24 PM IST
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