रांचीः बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (Jharkhand State Pollution Control Board) ने दीपावली को लेकर निर्देश जारी किया है. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव यतींद्र कुमार दास के हस्ताक्षर से जारी चिट्ठी के अनुसार राज्य में दीपावली छठ, क्रिसमस नववर्ष त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे. दीपावली एवं गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे (instructions on bursting firecrackers).
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाईः प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए लोग पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी. जिसमें आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिलों के उपायुक्त द्वारा की जाएगी. प्रदुषण नियंत्रण पर्षद का मानना है कि वैसे पटाखों की बिक्री होगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125db से कम हो. अगर इसका उल्लंघन होता है तो उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी जो इससे उच्च क्षमता के पटाखों की बिक्री करते हैं.
दीपावली पर आतिशबाजीः दीपावली के मौके पर रातभर जमकर आतिशबाजी होती है. राजधानी रांची में ही लोग करोड़ों रुपये पटाखों पर खर्च करते हैं. दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों के साथ देर रात तक पटाखे छोड़ने की परंपरा रही है. जिस वजह से ध्वनि प्रदूषण के साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए चिंता व्यक्त कर चुकी है. इस फैसले का पालन कराने के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए लोगों से यह अपील की है कि दीपावली छठ क्रिसमस एवं नव वर्ष जैसे त्योहारों पर पटाखे कम से कम चलाया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे.