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प्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस की जांच पर हाई कोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा विस्तृत रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली जैसे महानगरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या झारखंड हाई कोर्ट से पूछा है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इसके अलावा झारखंड आने वाले प्रवासी मजदूरों को कहां रखा गया है इसके बारे में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को की जाएगी.

Jharkhand High Court serious on checkup of coronavirus on migrant workers
हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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Published : May 26, 2020, 8:39 PM IST

रांची: मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली जैसे महानगरों से आने वाले प्रवासियों की कोरोना वायरस की जांच को लेकर हाई कोर्ट गंभीर है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में अब तक कितने प्रवासी मजदूर आए हैं? जिसमें मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों से आने वाले मजदूरों की कितनी संख्या है? कितनी जांच की गई है? उन्हें कहां रखा गया है? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? इस पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस की जांच पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए झारखंड सरकार से जवाब मांगा है. न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि महानगरों जैसे मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों से आने वाले प्रवासियों की क्या संख्या है? उनकी जांच की स्थिति क्या है? उन्हें कहां रखा गया है? कुल कितने प्रवासी मजदूर अब तक राज्य में आए हैं? और कितने आने वाले हैं? इन सभी बिंदु पर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट 29 मई तक पेश करने को कहा है.

इसे भी पढे़ं:- रांचीः 2 जून से खुलेंगे झारखंड के सरकारी स्कूल, शिक्षा मंत्री ने कहा- सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन

आपको बता दें कि राज्य में कोरोना से लड़ने की तैयारी को लेकर अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा द्वारा लिखे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

रांची: मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली जैसे महानगरों से आने वाले प्रवासियों की कोरोना वायरस की जांच को लेकर हाई कोर्ट गंभीर है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में अब तक कितने प्रवासी मजदूर आए हैं? जिसमें मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों से आने वाले मजदूरों की कितनी संख्या है? कितनी जांच की गई है? उन्हें कहां रखा गया है? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? इस पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रवासी मजदूरों की कोरोना वायरस की जांच पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए झारखंड सरकार से जवाब मांगा है. न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि महानगरों जैसे मुंबई, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों से आने वाले प्रवासियों की क्या संख्या है? उनकी जांच की स्थिति क्या है? उन्हें कहां रखा गया है? कुल कितने प्रवासी मजदूर अब तक राज्य में आए हैं? और कितने आने वाले हैं? इन सभी बिंदु पर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट 29 मई तक पेश करने को कहा है.

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आपको बता दें कि राज्य में कोरोना से लड़ने की तैयारी को लेकर अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा द्वारा लिखे गए पत्र पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. उसी स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

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