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टेरर फंडिंग मामले में अग्रवाल बंधुओं को झारखंड हाई कोर्ट से राहत जारी, 29 सितंबर को होगी अलगी सुनवाई

टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी. मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से याचिका दायर की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 10, 2020, 8:02 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था, जिस आदेश को अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.इसे भी पढे़ं:- झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी बदले गए, जारी हुई अधिसूचना


एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपियों को अगले आदेश तक राहत जारी रखने का आदेश दिया है. टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका की आंशिक सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत में इस दौरान पूर्व में सभी आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना करने का आदेश दिया था, जिस आदेश को अगले आदेश तक के लिए जारी रखने का आदेश दिया है.इसे भी पढे़ं:- झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी बदले गए, जारी हुई अधिसूचना


एनआईए की ओर से टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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